नई दिल्ली: डेढ़ दशक से करोलबाग की पहचान बन चुकी हनुमान जी की मूर्ति पर अब हाईकोर्ट की नजर है। हाईकोर्ट ने एमसीडी और सिविक एजेंसियों से सवाल किया है कि क्या इस मूर्ति को एयरलिफ्ट कर किसी और स्थान पर नहीं रखा जा सकता?
हाईकोर्ट के कार्यकारी चीफ जस्टिस गीता मित्तल और जस्टिस सी हरिशंकर की खंडपीठ ने कहा कि अमेरिका में गगनचुंबी इमारत को भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर एयर लिफ्ट करके रख दिया जाता है। क्या हम भी ऐसा कर सकते हैं?
दरअसल करोल बाग इलाके में रिज रोड में लगातार बढ़ती भीड़ और अतिक्रमण की समस्या से निपटने के लिए हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह बात कही।
दिल्ली हाईकोर्ट ने सिविक एजेंसियों से पूछा है कि करोल बाग और झंडेवालान के बीच करीब डेढ़ दशक पुरानी 108 फुट ऊंची हनुमान की मूर्ति को एयरलिफ्ट किया जा सकता है या नहीं? इस पर सिविक एजेंसियां और एमसीडी अपनी रिपोर्ट दें और इस बारे में उपराज्यपाल से भी मीटिंग करें। साथ ही हाईकोर्ट ने सिविक एजेंसियों को फटकार लगाते हुए पूछा कि सिविक एजेंसी दिल्ली की कोई एक जगह बता दे, जहां पर अतिक्रमण ना हुआ हो और जहां ट्रैफिक नियमों का पालन होता हो।


