पुराने नोट बदलवाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया यह जवाब

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नई दिल्लीः नोटबंदी से लेकर अब तक पुराने 500 और 1000 के नोट बदलवाने को लेकर अभी तक भी कई लोग अब सुप्रीम कोर्ट के जरिए नोट बदलवाने की पुरजोर कोशिश में हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर दायर याचिका को खारिज कर दिया है।

दरअसल आवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया कार्ड धारक एक महिला ने याचिका दर्ज कर कहा था कि एनआरआई के नोट बदलने की सुविधा को मार्च 2017 में बंद कर दिया गया, जबकि पहले सरकार ने कहा था कि कुछ शर्तों के साथ इस योजना को जून तक जारी रखा जा सकता है।

वहीं मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि अगर एक-एक केस में लोगों को पुराने नोट बदलने का आदेश देंगें, तो बवाल मच सकता है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक, कानून के मुताबिक पुराने नोट को जमा कराने के लिए आपको एक निश्चित समयसीमा दी गई थी। आपको तय समयसीमा के मुताबिक अपने पुराने नोट जमा कराने चाहिए थे।

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