हाईकोर्ट ने पूर्व मेयर व अन्य लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी मामले में दिए कार्यवाही के निर्देश

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नैनीताल: हाईकोर्ट ने रूड़की नगर निगम के पूर्व मेयर यशपाल राणा व अन्य लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले में कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं। मामले के अनुसार रूड़की के बीटी गंज में सुशीला देवी को लीज पर 2630 वर्ग फुट व 800 वर्ग फुट भूमि आवंटित है। दोनों भूमि की लीज 1995 व 1997 में समाप्त हो गयी। इस दौरान 1998 में लीज स्वामी सुशीला देवी का भी निधन हो गया।
इसके बाद सुशीला देवी के पुत्र सम्राट भारत ने नगर पालिका में एक आवेदन के माध्यम से भूमि का लीज बढ़ाने के लिये आवंटन किया लेकिन, नगर पालिका ने आवेदन को खारिज कर दिया। इसके बाद स्व. सुशीला देवी के पोत्र समर्थ भारत ने उपरोक्त भूमि में से 2718 वर्ग फुट भूमि नगर निगम के तत्कालीन मेयर यशपाल राणा, रोहित कुमार, गगन कालरा व परवेज आलम को बेच दी।
मेयर यशपाल राणा व उनके साथियों ने इस भूमि पर महंगे शो रूम व दुकानों का निर्माण कर दिया और उन्हें महंगे दामों पर बेच दिया। इसी दौरान शहरी विकास विभाग के आदेश पर हरिद्वार के जिलाधिकारी दीपक रावत ने मामले की जांच की और शासन को रिपोर्ट प्रेषित कर दी।
इसके बाद हरिद्वार निवासी योगेश सैनी ने इस मामले को उच्च न्यायालय में चुनौती दे दी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजीव शर्मा व न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ ने शहरी विकास विभाग के प्रमुख सचिव को सभी आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं।

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