22 नवंबर तक टली हेराल्ड केस की सुनवाई

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नई दिल्ली: हेराल्ड हाउस को खाली करने के मामले में गांधी परिवार और एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड के प्रकाशकों को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने नेशनल हेराल्ड केस में सुनवाई 22 नवंबर तक के लिए टाल दी है। इस बीच हेराल्ड भवन खाली किए जाने में जो कार्रवाई चल रही है वो पहले की तरह जारी रहेगी।

अदालत में एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड का पक्ष रखते हुए कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि दुर्भावना के साथ हेराल्ड भवन को खाली कराए जाने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है। बता दें कि केंद्र सरकार ने एक फैसले के तहत हेराल्ड भवन की लीज को कैंसिल कर दिया था।

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि केंद्र सरकार की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है कि हेराल्ड हाउस खाली नहीं करने पर अधिनियम 171 का उल्लंघन माना जाएगा और सरकार कार्रवाई करेगी। इसके साथ ही प्रकाशकों से 15 नवंबर तक उस बिल्डिंग को खाली करने को कहा था। सरकार के फैसले के खिलाफ एजेएल ने दिल्ली अपील कोर्ट में अपील दायर की थी।

लेकिन, दिल्ली हाईकोर्ट ने 15 नवंबर तक सुनवाई की तारीख बढ़ा दी थी। प्रकाशक ने शहरी विकास मंत्रालय के 30 अक्टूबर के आदेश को चुनौती देते हुए मंगलवार को अदालत का रुख किया था। इसमें उसके 56 साल पुराने लीज को खत्म करते हुए यहां आईटीओ स्थित प्रेस एनक्लेव में भवन को खाली करने को कहा गया था। कांग्रेस ने इससे पहले आरोप लगाया था कि बीजेपी सरकार हेराल्ड हाउस का पट्टा रद्द करने का दबाव बना रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल ने कहा कि नेशनल हेराल्ड एवं इसके सहयोगी प्रकाशन जनता के सामने सच्चाई रख रहे हैं और हकीकत को मौजूदा सरकार बर्दाश्त नहीं कर पा रही है।

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