हाईकोर्ट के पूर्व आदेश का पालन न करने पर शिक्षा निदेशक कुंवर सिंह को अवमानना नोटिस

Please Share

नैनीताल: हाईकोर्ट ने पूर्व के आदेश का पालन न करने पर शिक्षा निदेशक कुंवर सिंह व गर्वमेंट गर्ल्स इंटर कालेज देहरादून की प्रिंसीपल प्रेमलता बऊरी को अवमानना का नोटिस जारी किया है।न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।

मामले के अनुसार देहरादून निवासी रचना टॉग ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर कहा था कि हाईकोर्ट की एकलपीठ ने 15 मई 2018 को आदेश पारित कर याचिकाकर्ता का 22 जुलाई 2017 को किए गए स्थानांतरण पर रोक लगाते हुए विपक्षीगणों को आदेशित किया था कि याचिकाकर्ता को गर्वमेंट गर्ल्स इंटर कालेज राजपुर रोड देहरादून में कार्य करने दिया जाए। अवमानना याचिका में कहा कि कोर्ट के आदेशों के बावजूद उसे वहां पर कार्य करने नहीं दिया जा रहा है। इस आशय का प्रत्यावेदन याचिकाकर्ता ने विभाग को दिया उसके बाद भी आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है। याचिका में कहा गया था कि ‌29 दिसंबर 2012 को आदेश पारित कर राजकीय बालिका इंटर कालेज जोशीमठ से राजकीय बालिका इंटर कालेज राजपुर रोड देहरादून किया गया था। जिसके अनुपालन में याचिकाकर्ता ने 17 जुलाई 2017 को विद्घालय में कार्यभार ग्रहण कर लिया था। लेकिन अचानक कार्यालय की ओर से 22 जुलाई 2017 को को आदेश पारित कर याचिकाकर्ता को अपने पूर्व विद्घालय राजकीय बालिका इंटर कालेज जोशीमठ में योगदान करने के लिए आदेशित किया गया था। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि याचिकाकर्ता की ओर से बार बार अनुरोध करने के बावजूद भी याचिकाकर्ता को स्कूल में घुसने नहीं दिया गया और शैक्षणिक कार्य से रोका गया था।

admin

Passionate about independent journalism and committed to delivering timely, accurate news to our readers. As the driving force behind Hindi News Bharat, I focus on bringing important regional and national stories to light, ensuring that truthful reporting remains at the forefront of digital media.

You May Also Like