गुजरात दंगे: सुप्रीम कोर्ट का आदेश, बिलकिस बानो को दिए जाएं 50 लाख रुपये

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नई दिल्ली: गुजरात सरकार को उच्चतम न्यायायल ने सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता बिलकिस बानो को 50 लाख रुपये देने का आदेश दिया है। यह रकम उन्हें मुआवजे के तौर पर दी जाएगी। अदालत ने सरकार को नियमों के अनुसार बानो को एक सरकारी नौकरी और आवास मुहैया करवाने का भी आदेश दिया है। बानो के साथ 2002 के दंगों के दौरान सामूहिक दुष्कर्म हुआ था।

2002 के दंगों के दौरान 21 साल की उम्र में बिलकिस के साथ सामूहित दुष्कर्म हुआ था। दंगों में उनकी तीन साल की बेटी को मार दिया गया था। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता में न्यायाधीश दीपक गुप्ता और संजीव खन्ना की पीठ को जब पता चला कि वह 2002 से खानाबदोश की जिंदगी जी रही हैं तो सरकार को उन्हें घर देने का आदेश दिया।
गुजरात सरकार ने उच्चतम न्यायालय को बताया कि बिलकिस बानो मामले में जिन अधिकारियों ने सबूतों के साथ छेड़छाड़ की थी उनमें से अधिकतर लोगों को सभी पेंशन लाभ से हटा दिया गया है। एक आईपीएस अधिकारी को डिमोट करके दो रैंक नीचे कर दिया गया है।

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