पेड क्वैरनेटाइन को लेकर हाई कोर्ट ने दिया बड़ा फैसला – हवाई जहाज़ से आने वाले व्यक्तिों के लिए राहत

Please Share

नैनीताल: पेड क्वैरनेटाइन को लेकर आज हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है। आप को बतादें कि राज्य सरकार द्वारा एक आदेश दिया गया था जिसमें सरकार द्वारा 36 होटलों को चिन्हित कर, हवाई जहाज़ से आने वाले हर एक व्यक्ति को पेड क्वैरनेटाइन में रखने के निर्देश थे, जिसको लेकर समाचार प्लस न्यूज़ के उमेश कुमार ने हाई कोर्ट नैनीताल में एक जनहित याचिका दाखिल की थी। याचिका में कहा गया था कि आदेश के आड़ में एयरपोर्ट के कर्मचारी ज़बरदस्ती यात्रियों को पेड क्वैरनेटाइन में भेज रहे है। जिन लोगों के पास पैसा भी नहीं था, उनको भी पेड क्वैरनेटाइन में भेजा जा रहा था। और उनके ठहरने और खाने पीने का खर्चा उनसे वसूला जा रहा है । जबकि अन्य यात्रियों का खर्चा राज्य सरकार खुद वहन कर रही है जो कि गलत है।

यह भी पढ़ें: उत्तराखंड कोरोना बुलेटिन: स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी, दोपहर 2 बजे की रिपोर्ट, 77 और कोरोना पॉजिटिव

मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति रमेश खुल्बे की खंडपीठ ने जनहित याचिका का निस्तारण करते हुई केन्द्र और राज्य सरकार के अलावा मुख्य सचिव और नागरिक उड्डयन सचिव को आदेश जारी कर कहा हैकि किसी भी व्यक्ति को ज़बरदस्ती पेड क्वैरनेटाइन में नहीं भेजा जा सकता और प्रत्येक व्यक्ति से लिखित सहमति के बाद ही अगर कोई भी  पेड क्वैरनेटाइन में जाना चाहता है, तब ही उनको भेजा जा सकता है। अन्यथा वे शासन द्वारा चयनित केंद्रों में ही भेजे जाएंगे।

देखें इस मामले को लेकर क्या कहना है याचिकाकर्ता के अधिवक्ता गोपाल वर्मा का।

यह भी पढ़ें: Video: कश्मीर के अनंतनाग में एक और कश्मीरी पंडित की हुई हत्या, 17 वर्षों में किसी कश्मीरी पंडित की आतंकियों द्वारा की गई हत्या की यह पहली वारदात

 

 

admin

Passionate about independent journalism and committed to delivering timely, accurate news to our readers. As the driving force behind Hindi News Bharat, I focus on bringing important regional and national stories to light, ensuring that truthful reporting remains at the forefront of digital media.

You May Also Like

Leave a Reply