डिप्टी कमिश्नर की गिरफ्तारी पर रोक संबंधी याचिका खारिज

Please Share

डिप्टी कमिश्नर की गिरफ्तारी पर रोक संबंधी याचिका खारिज 2 Hindi News Bharat »

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर वाणिज्य कर रुड़की रोहित श्रीवास्तव की गिरफ्तारी पर रोक लगाने संबंधी याचिका को खारिज कर दिया है।

बता दें कि सुभाष नगर रुड़की के जमन सिंह कार्की ने एक प्रथम सूचना रिपोर्ट रूडकी में लिखाई थी कि डिप्टी कमिश्नर रोहित श्रीवास्तव के साथ उसका बेटा बतौर ड्राइवर के पद पर कार्यरत था जिसे पिछले एक साल से अधिकारी द्वारा मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। उससे ऑफिस के काम के अलावा घर का कार्य भी कराया जा रहा था और कहता था कि तुम पहाड़ी लोग बर्तन धो सकते हो उसके अलावा कोई कार्य नहीं कर सकते हो और इस बात से भी प्रताड़ित करता था कि तू शादी करके क्या करेगा।

इन्हीं बातो को लेकर उसको छुट्टी तक नहीं दी। उसको आत्म हत्या करने के लिए प्रेरित किया जिसके कारण उसने 8 नवम्बर 2017 को नहर में कूदकर अपनी जान दे दी। न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ ने बुधवार को मामले को सुनने के बाद याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी से रोक संबंधी याचिका खारिज कर दी।

admin

Passionate about independent journalism and committed to delivering timely, accurate news to our readers. As the driving force behind Hindi News Bharat, I focus on bringing important regional and national stories to light, ensuring that truthful reporting remains at the forefront of digital media.

You May Also Like

Leave a Reply