सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष मामले में हाईकोर्ट ने बदला सरकार का फैसला

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खटीमा: राज्य में बीजेपी सरकार बनते ही कांग्रेस सरकार द्वारा मनोनीत किये गये सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष और दो उपाध्यक्ष को उनका तीन साल का कार्यकाल पूरा किये बगैर ही 29 मार्च 2017 को राज्य सरकार द्वारा उनके पद से हटा दिया गया था। मामले को लेकर हटाये गये सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हाइकोर्ट सुधांशु धुलिया की सिंगल बेंच में गये जिसमें मामले को लेकर सुनवाई की गई।

वहीं हाईकोर्ट का फैसला सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पक्ष में आया। इसके बाद राज्य सरकार द्वारा मामले को लेकर हाईकोर्ट की डबल बेंच में अपील की गई। इसके बाद भी हाईकोर्ट की डबल बैंच का फैसला भी राज्य की बीजेपी सरकार के विपक्ष में आया है। हाइकोर्ट के इस फैसले के बाद राज्य कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष और दो उपाध्यक्ष को उनके पंद्रह महीने और ग्यारह दिनों के बचे अपने कार्यकाल को पूरा करने के लिये फिर से कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष और दोनों उपाध्यक्ष को पच्चीस-पच्चीस हजार देने की बात भी कही है।

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