प्रेमी युगल को सुरक्षा प्रदान करने के हाईकोर्ट ने दिए निर्देश

Please Share
नैनीताल: हाईकोर्ट ने रिर्वस जेहाद मामले में प्रेमी युगल को सुरक्षा प्रदान करने के निर्देश एसएसपी व एसएचओ हरिद्वार को दिए हैं। मुख्य न्यायधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति आलोक सिंह की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार हरिद्वार निवासी आलिशा व गगन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि वे दोनों बालिंग है और दोनों ने अपनी मर्जी से विवाह किया है। याचिका में कहा कि याचिकाकर्ता आलिशा मुस्लिम व गगन हिन्दु है जिस कारण आलिशा को उसके परिवार वालों से दोनों को जान का खतरा है।
याचिकाकर्ता ने 7 जुलाई  2018 को धर्म परिवर्तन कर आर्य समाज मंदिर में हिन्दु रीति रिवाज से विवाह किया ‌था। विवाह के बाद वे अपने परिवार वालों की डर की वजह से वहीं अपने अपने घर पर रह रहे थे। याचिका में कहा कि 29 नवंबर को वह घर से जाकर उन्हें एसएसपी को प्रार्थना पत्र दिया कि उन्हें अपनी परिवार वालों से जान का खतरा है। दोनों ने कोर्ट में पेश होकर कहा कि वे एक दूसरे के साथ जीवन व्यतीत करना चाहते है। लेकिन उन्हें अपने परिवार से खतरा है इसलिए उन्हें पुलिस सुरक्षा प्रदान किया जाए। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने प्रेमी युगल को सुरक्षा प्रदान करने के निर्देश एसएसपी व एसएचओ हरिद्वार को दिए।

admin

Passionate about independent journalism and committed to delivering timely, accurate news to our readers. As the driving force behind Hindi News Bharat, I focus on bringing important regional and national stories to light, ensuring that truthful reporting remains at the forefront of digital media.

You May Also Like