तिहाड़ जेल अधिकारियों को 13 से 17 फरवरी तक के सीसीटीवी फुटेज कोर्ट में पेश करने के निर्देश

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नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन को निर्देश दिया है कि वो जेल नंबर-7 का 13 से 17 फरवरी के बीच का सीसीटीवी फुटेज पेश करे। स्पेशल सीबीआई जज अरविंद कुमार ने तिहाड़ जेल को 19 मार्च तक सीसीटीवी फुटेज पेश करने का निर्देश दिया है। पटियाला हाउस कोर्ट अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले के आरोपित क्रिश्चियन मिशेल की उस शिकायत पर सुनवाई की है, जिसमें उसने तिहाड़ जेल में प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। पिछले 14 मार्च को तिहाड़ जेल ने दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट को बताया था कि इस मामले के आरोपित क्रिश्चियन मिशेल का ये आरोप गलत है कि उसे जेल के अंदर प्रताड़ित किया जा रहा है। तिहाड़ जेल प्रशासन ने स्पेशल जज अरविंद कुमार को बताया था कि मिशेल को जेल में जेल मैन्युअल के मुताबिक सभी सुविधाएं दी जा रही हैं।

सुनवाई के दौरान तिहाड़ जेल के अधिकारी ने कोर्ट को एक हार्ड डिस्क सौंपा था, जिसमें तिहाड़ जेल के सीसीटीवी फुटेज दिखाए गए हैं। उस सीसीटीवी फुटेज में मिशेल को टहलने, कैंटीन में जाने और दूसरे कैदियों से मिलते हुए दिखाया गया है। सीबीआई की ओर से वकील डीपी सिंह और ईडी की ओर से वकील एनके माटा ने कहा था कि मिशेल एक विदेशी नागरिक है और उसे प्रत्यर्पित कर लाया गया है। उसकी सुरक्षा देश की जिम्मेदारी है। पिछले 11 मार्च को कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले के आरोपित क्रिश्चियन मिशेल से जेल के अंदर पूछताछ करने की ईडी को अनुमति दी थी। स्पेशल जज अरविंद कुमार ने ईडी को निर्देश दिया था कि वो 13 और 14 मार्च को मिशेल से जेल के अंदर पूछताछ करे। कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन को निर्देश दिया था कि वे मिशेल को जेल में शिफ्ट किए जाने की सीसीटीवी फुटेज की रिकॉर्ड कोर्ट को सौंपें।

सुनवाई के दौरान मिशेल ने कहा था कि वो मई 2014 में सीबीआई के अधिकारी राकेश अस्थाना से मिला था। राकेश अस्थाना ने उससे कहा था कि अगर वह सहयोग नहीं करेगा तो उसकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। मिशेल ने कोर्ट में अर्जी दाखिल कर जेल नंबर 7 में शिफ्ट करने की मांग की थी। सुनवाई के दौरान मिशेल के वकील ने कहा था कि उसे जेल में मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। इस पर कोर्ट ने मिशेल को कोर्ट में पेश करने के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी किया था। पिछले 5 मार्च को मिशेल की एकांत कारावास में रखने के खिलाफ दायर अर्जी पर सुनवाई करते हुए पटियाला हाउस कोर्ट ने मिशेल की सुरक्षा का ख्याल रखने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन की उस दलील के बाद ये आदेश दिया था कि मिशेल को जेल नंबर-2 में सुरक्षा वजहों से शिफ्ट किया गया है।

कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद तिहाड़ जेल प्रशासन को निर्देश दिया था कि मिशेल को जेल नंबर-2 से जेल नंबर-1, 3 या 4 में शिफ्ट किया जाए। कोर्ट ने मिशेल को वो सभी सुविधाएं देने का निर्देश दिया जो दूसरे कैदियों को जेल मैन्युअल के मुताबिक मिलती है। कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन को निर्देश दिया कि वो मिशेल की सुरक्षा की समीक्षा करें और उसे उचित सेल में रखने का फैसला करें। पिछले 25 फरवरी को कोर्ट ने मिशेल को गर्मी के कपड़े देने के लिए अपने वकील से मीटिंग करने की अनुमति दी थी। कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन को निर्देश दिया था कि वो इसके लिए मिशेल को उसके वकील से मिलने दें।

पिछले 16 फरवरी को कोर्ट ने मिशेल की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। ईडी और सीबीआई दोनों ने मिशेल की ज़मानत का विरोध करते हुए कहा था कि उसकी ‘प्रभावशाली लोगों’ से नजदीकी है, ज़मानत मिलने पर देश छोड़कर भाग सकता है। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने मिशेल की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि कोर्ट सीबीआई और ईडी दोनों के चार्जशीट पर संज्ञान ले चुकी है इसलिए आरोपित डिफाल्ट जमानत का दावा नहीं कर सकता है। मिशेल ने अपनी जमानत याचिका में कहा था कि उसके खिलाफ 60 दिनों की तय समय-सीमा में चार्जशीट दाखिल नहीं की गई थी। मिशेल ने कहा था कि जांच पूरी हो चुकी है।

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