स्पेशल कोर्ट ने भगोड़े नीरव मोदी की पत्नी के खिलाफ जारी किया गैर-जमानती वॉरंट

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नई दिल्ली: मुंबई की एक विशेष अदालत ने भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी की पत्नी एमी मोदी के खिलाफ गैर-जमानती वॉरंट (NBW) जारी किया है। जज एमएस आजमी की विशेष अदालत ने एमी मोदी के खिलाफ ये गैर जमानती वॉरंट जारी किया है। पिछले महीने, पीएनबी घोटाले से जुड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने नीरव मोदी की पत्नी को आरोपी बनाते हुए अनुपूरक आरोप पत्र दाखिल किया था।

प्रवर्तन निदेशालय ने कोर्ट से वॉरंट और समन जारी करने की मांग की थी ताकि इस मामले में एमी से पूछताछ की जा सके। आरोप पत्र में ईडी ने कहा है कि एमी मोदी ने तीन करोड़ डॉलर स्थानांतरित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय बैंक खाते का इस्तेमाल किया। ईडी ने कहा कि इस पैसे इस्तेमाल न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क स्थित संपत्ति की खरीद के लिए किया गया। आरोपपत्र में जांच एजेंसी ने अतिरिक्त सबूतों और कुर्की की जानकारी भी कोर्ट को दी है।

इस आरोप पत्र में प्रवर्तन निदेशालय ने एमी मोदी के अलावा नीरव मोदी की तीन कंपनियों का नाम भी शामिल किया है- नीरव मोदी लिमिटेड, यानिकी प्रॉपर्टी लिमिटेड और डायमंड होल्डिंग्स एसए। इस सप्लीमेंट्री चार्जशीट में आरोपी नीरव मोदी के परिवार के कई सदस्यों दीपक, निशाल मोदी और पूर्वी का नाम भी शामिल है। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने पिछले साल आरोप पत्र दाखिल किया था।

ईडी ने इस आरोपपत्र में एमी मोदी की भूमिका और उसके द्वारा धन को इधर-उधर करने का जिक्र किया है। बता दें कि 13700 करोड़ के पीएमबी घोटाले का आरोपी नीरव मोदी भारत छोड़कर भाग गया था और वह लंदन में रह रहा है। भारत सरकार उसको वापस लाने की कोशिशों में जुटी है। प्रत्यर्पण की कोशिश में जुटी सरकार ने इसके मामले में ब्रिटेन की सरकार से मदद मांगी थी।

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