सुप्रीम कोर्ट ने रमज़ान के दौरान मतदान के समय पर चुनाव आयोग से मांगा जवाब

Please Share

नई दिल्ली: रमजान के महीने में जल्दी मतदान कराने वाली मांग पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा है कि क्या बाकी के तीन चरण में रमजान के समय मतदान सुबह 7 बजे की बजाए 5 बजे कराया जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है कि वह मतदान के समय में परिवर्तन को लेकर याचिकाओं पर सुनवाई करे, जिससे कि लोगों को राजस्थान सहित अन्य जगहों पर भीषण गर्मी और रमजान के दौरान मतदान करने में दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े।

रमजान के महीने में चुनाव की तारीखें पड़ने की वजह से कई वर्ग के लोगों ने इस पर आपत्ति जताई थी, जिसको लेकर चुनाव आयोग में अपील की गई थी। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि वह इन याचिकाओं पर सुनवाई करे।

बता दें कि लोकसभा चुनाव के कुल चार चरण समाप्त हो चुके हैं, अब सिर्फ तीन चरण के मतदान शेष हैं। पांचवे चरण का मतदान 6 मई, छठे चरण का मतदान 12 मई और सातवें व आखिरी चरण का मततदान 19 मई को संपन्न होगा। वहीं चुनाव के नतीजे 23 मई को घोषित किए जाएंगे।

admin

Passionate about independent journalism and committed to delivering timely, accurate news to our readers. As the driving force behind Hindi News Bharat, I focus on bringing important regional and national stories to light, ensuring that truthful reporting remains at the forefront of digital media.

You May Also Like