अवैध नियुक्ति मामले में अपर मुख्य सचिव ओम प्रकाश व निदेशक को हाईकोर्ट से नोटिस जारी

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नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अपर मुख्य सचिव ओम प्रकाश व महिला तकनीकि शिक्षा संस्थान देहरादून निदेशक को नोटिस जारी कर 31 मई तक जवाब पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति राजीव शर्मा व न्यायमूर्ति आलोक सिंह की खण्डपीठ में हुई। अगली सुनवाई की तिथि 31 मई की नियत की है।

मामले के अनुसार, टेक्निकल टीचर वेलफेयर सोसाइटी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर निदेशक महिला तकनीकि की नियुक्ति को चुनौती दी है, जिसमे उनका कहना था कि उनकी नियुक्ति अवैध तरीके से की गयी है। जिसमे कि अपर मुख्य सचिव तकनीकि शिक्षा व अपर मुख्य सचिव कृषि के आदेश जिसमे महिला तकनीकि शिक्षा संस्थान के निदेशक को उनके मूल विभाग में वापस जाने के आदेश दिए गए थे। लेकिन उनके द्वारा अपने मूल विभाग में न जाकर और निदेशक के पद पर बने रहना विश्वविद्यालय नियमो के विरुद्ध है। उनके द्वारा फैकल्टी और गैर शिक्षण संस्थानो में कार्यरत कर्मचारियों को कुलपति के आदेश के बावजूद भी सविदा विस्तार नही गया और उनको हटाकर उनकी जगह विज्ञप्ति जारी कर अतिथि शिक्षको और लैब टेक्नीशियनों को नियुक्ति दे दी। कोर्ट ने मामले को सुनने के बाद निदेशक अलकनन्दा अशोक व अपर मुख्य सचिव तकनीकी शिक्षा ओम प्रकाश को नोटिस जारी कर 31 मई तक जवाब पेश करने को कहा है और हटाये गए 42 याचिकर्ताओ को काम पर रखने के आदेश दिए है। मामले की अगली सुनवाई 31 मई की तिथि नियत की है।

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