उत्तराखंड में होटल्स, रेस्टोरेंट, शापिंग मॉल व धार्मिक स्थलों को खोलने को लेकर हुई गाइडलाइन जारी, जानिए क्या हैं नई गाइडलाइंस

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देहरादून: केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार, उत्तराखंड सरकार ने भी होटल्स, रेस्टोरेंट, शापिंग मॉल व धार्मिक स्थलों को खोलने की गाइडलाइन जारी कर दी है।

गाइडलाइन के तहत सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक धार्मिक स्थलों को  खोला जा सकेगा। लेकिन रेड और कंटेनमेंट जोन में यह सभी गतिविधियां फ़िलहाल बंद रहेंगी।

प्रतिबंधों के साथ चार धाम यात्रा को भी खोली जाएगी। लेकिन प्रदेश के बाहर के तीर्थ यात्रियों को अभी मंदिर में दर्शनों की अनुमति नहीं होगी। कंटेनमेंट जोन के साथ साथ देहरादून के नगर निगम इलाकों में अभी मंदिर, होटल व रेस्टोरेंट नहीं खोले जाएगा। 

सभी शॉपिंग मॉल को सोशल डिसटेंस, मास्क सेनेटाइज़र की व्यवस्था के साथ AC को लेकर भी गाइडलाइन का अनुपालन करना ज़रूरी है। मॉल के अंदर अधिकतम 50% दुकानें ही  एक दिन में खुल सकेंगी। 

होटल से जुड़े हुए लोग, कोविड-19 से इनफेक्टेड शहरों और वहां से जुड़े और लोगों की बुकिंग नहीं लेंगे। होटल में कस्टमर से लिखित में अंडरटेकिंग ज़रूरी होगी।

सभी होटल और रेस्टोरेंट्स प्रबंधकों को राज्य सरकार और पर्यटन विभाग द्वारा जारी एस ओ पी का पालन करना होगा।
सभी रेस्टोरेंट सुबह 7:00 बजे से शाम के 7:00 बजे तक खुले रह सकते हैं। वहीं सभी रेस्टोरेंट मालिकों को अपने यहां आने वाले कस्टमर्स का रिकॉर्ड रखना होगा। इसके अलावा कौन वेटर किस टेबल में सर्व करेगा, इसको भी दिन और समय के अनुसार रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा।

बड़ी संख्या में लोग मॉल में ना पहुंचे, इसको लेकर भी जिला प्रशासन द्वारा मॉल प्रबंधन के साथ कोआर्डिनेशन जरुरी होगी।  गाइडलाइंस इस प्रकार से हैं।

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