हाईकोर्ट के निर्देशों पर परिवहन विभाग सख्त, यातायात नियमों का पालन न करने पर होगी एफआईआर दर्ज

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रुद्रप्रयाग: धुमाकोट बस हादसे के बाद हाईकोर्ट के निर्देशों पर परिवहन विभाग भी सख्त हो गया है। परिवहन विभाग के कार्यालय में हुई बैठक में एआरटीओ रुद्रप्रयाग ने बताया कि कोर्ट द्वारा वाहन संचालन को लेकर 6 गाइड लाइनें जारी की गयी है। जिनमें ओवर लोडिंग, ओवर स्पीडिंग, रेड लाइट जंपिंग, ड्रिंक एण्ड ड्राइव, मोबाइल फोन पर बात करने आदि मामलों को लेकर कड़े निर्देश दिये गए हैं।

इसके अलावा तीन महीने के अंदर सभी वाहनों में स्पीड लिमिट डिवाइस लगाने, क्रेश गार्ड, हुटर व फ्लैश लाइट हटाने के निदेर्श दिये गये हैं। बैठक में बताया गया कि यातायात के नियमों का सही तरीके से पालन न करने पर अब चालान के साथ ही ड्राइवर व वाहन स्वामी पर एफआईआर भी दर्ज होगी। इसके अलावा चलती गाड़ी में मोबाइल फोन का प्रयोग करने पर फोन भी जप्त किया जायेगा। वहीं वाहन चालक यूनियन के पदाधिकारियों का कहना था कि कोर्ट व विभागों के निर्देशों का पूरी तरह से पालन किया जायेगा। परिवहन विभाग ने जिले के सभी वाहन संचालक यूनियनों के पदाधिकारियों से व्यवस्थित संचालन में सहयोग करने की अपील की।

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