आईआरसीटीसी घोटाला मामले में लालू को मिली अंतरिम जमानत

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नई दिल्ली: आईआरसीटीसी घोटाला मामले में राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को अंतरिम जमानत मिल गई है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने लालू यादव को इस केस में अंतरिम जमानत दी है। बता दें कि गुरूवार को लालू यादव इस मामले में सुनवाई के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंन्सिंग के जरिए पेश हुए थे। अदालत ने इस मामले की सुनवाई को 19 जनवरी 2019 तक के लिए टाल दिया है। इसके पहले की सुनवाई के दौरान अदालत ने राबड़ी देवी और राजद नेता तेजस्वी यादव को जमानत दे दी थी और लालू यादव की तबीयत खराब होने के कारण वीडियो कॉन्फ्रेंन्सिंग के जरिए अदालती कार्यवाही में शामिल होने की मंजूरी दे दी थी।

बता दें की आईआरसीटीसी  घोटाला मामले में 31 अगस्त की सुनवाई में कोर्ट ने लालू तेजस्वी और राबड़ी को जमानत दे दी थी। ईडी का आरोप है कि लालू प्रसाद जब रेल मंत्री थे, तब पुरी और रांची में रेलवे के दो होटलों का सब-लीज मेसर्स सुजाता होटल प्राइवेट लिमिटेड को दी गई थी। जिसमें आईआरसीटीसी के अधिकारियों ने रेलमंत्री के आदेश पर अपने पदों का दुरूपयोग किया। पिछली सुनवाई में छह अक्‍टूबर के लिए लालू के खिलाफ प्रोडक्‍शन वारंट जारी किया गया था। कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान ना तो आरोपियों की रिमांड की मांग की और ना ही उनकी जमानत का विरोध किया था। पटियाला हाउस कोर्ट की सीबीआई कोर्ट ने आईआरसीटीसी  घोटाला मामले में तेजस्‍वी और राबड़ी देवी को एक-एक लाख के निजी मुचलके पर जमानत दे दी थी। अदालत ने इस मामले में तेजस्‍वी और राबड़ी के अलावा सभी अन्‍य आरोपियों को भी जमानत दी थी।

मालूम हो कि लालू प्रसाद यादव पहले ही चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे हैं और स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण वह रांची के अस्पताल में भर्ती हैं।

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