1984 सिख विरोधी दंगा केस: सज्जन कुमार की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को जारी किया नोटिस

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट सिख विरोधी दंगों से जुड़े एक मामले में दोषी ठहराए गए पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार की अपील पर अब छह हफ्तों बाद सुनवाई करेगा। कोर्ट ने सज्जन की अपील पर सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े एक मामले में सज्जन कुमार को दोषी ठहराते हुए उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई थी। सज्जन कुमार ने हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। कोर्ट का फैसला आने के बाद सज्जन कुमार ने 31 दिसंबर को सरेंडर किया था। वहीं, उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी जिसपर आज सुनवाई हुई।

दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि 1984 के दंगों में दिल्ली में 2700 से अधिक सिख मारे गए थे जो निश्चित ही ‘अकल्पनीय पैमाने का नरसंहार’ था। इसके साथ-साथ कोर्ट ने यह भी कहा कि यह मानवता के खिलाफ उन लोगों के जरिए किया गया अपराध था, जिन्हें राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था और जिनकी कानून लागू करने वाली एजेंसियां मदद कर रही थीं। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि 1984 के दंगों में दिल्ली में 2700 से अधिक सिख मारे गए थे जो निश्चित ही ‘अकल्पनीय पैमाने का नरसंहार’ था।

गौरतलब है कि कुमार को दिल्ली कैंटोनमेंट के राज नगर इलाके में एक-दो नवंबर 1984 को पांच सिखों की हत्या और एक गुरूद्वारा में आग लगाए जाने के मामले में दोषी करार दिया गया है। 31 अक्टूबर, 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सिख विरोधी दंगे हुए थे।

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