टिकट हेराफेरी मामला: हेरिटेज के मालिक रोहित माथुर की जमानत याचिका ख़ारिज, गिरफ्तारी के लिए जुटी पुलिस

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देहरादून: यात्रा के दौरान केदारनाथ यात्रियों से हेलीकॉप्टर के टिकट में हेराफेरी के अभियुक्त हेरिटेज कंपनी के मालिक रोहित माथुर की अग्रिम जमानत याचिका जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने खारिज कर दी। जिला न्यायाधीश हरीश गोयल की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए यह  फैसला दिया। जिसके बाद पुलिस कभी भी अभियुक्त को गिरफ्तार कर सकती है।
न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा कि, हवाई सेवा के नाम पर टिकटों को वैध-अवैध बताकर यात्रियों के साथ षड्यंत्र के तहत धोखाधड़ी की गई है, जो कतई माफी लायक नहीं है।
बता दें कि, टिकटों के मामले में पीड़ित ने 28 मई को सोनप्रयाग थाना में पुलिस को तहरीर दी थी। उक्त मामले में राज्य सरकार की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता केपी खन्ना ने पैरवी की। उनके मुताबिक, 26 मई को रायपुर, छत्तीसगढ़  निवासी एसके अग्रवाल ने गौरी ट्रेवल्स के माध्यम से केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर टिकट की ऑनलाइन बुकिंग कराई थी। तय तिथि पर जब अग्रवाल शेरसी हेलीपैड पर पहुंचे तो हेरीटेज कंपनी प्रबंधन ने किसी भी प्रकार की बुकिंग और उड़ान से इंकार कर दिया था। साथ ही बुक किया हुआ टिकट उनकी कंपनी का नहीं होना बताया। जिसेक बाद पीड़ित ने 28 मई को सोनप्रयाग थाना में पुलिस में तहरीर दी थी।
वहीँ मामले में पुलिस अब तक दो लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। तो हेरिटेज एविएशन के मालिक रोहित माथुर गिरफ्तारी से लगातार बचते रहे हैं, जिसके चलते उनके खिलाफ गैर जमानती वांरट भी जारी हो चुका है। जिसके बाद अभियुक्त ने गिरफ्तारी से बचने के लिए सेशन जज रुद्रप्रयाग की अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया।
मामले में हैलो उत्तराखंड न्यूज को जानकारी देते हुए सीओ अभय सिंह ने बताया कि, अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम द्वारा दबिश दी जा रही है। साथ ही कहा कि, फिलहाल पुलिस चुनाव व्यवस्थाओं में व्यस्त है, जल्द ही अभियुक्त को गिरफ्तार किया जायेगा।

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