उत्तराखंड: धर्म स्वतंत्रता अधिनियम के तहत पहला मुकदमा दर्ज, पटेलनगर थाने में हुआ मुकदमा दर्ज

Please Share
देहरादून: देहरादून में धर्म परिवर्तन के मामले में लड़की, लड़का और काजी समेत चार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता अधिनियम बनने के बाद से उत्तराखंड का यह पहला मामला है। पटेलनगर थाने में हुए इस मुकदमे की जांच शुरू कर दी गई है। पिछले दिनों नयागांव पटेलनगर निवासी एक युवक ने हाईकोर्ट में अपनी सुरक्षा के लिए याचिका दायर की थी जिसको हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी देहरादून को जांच कराने के आदेश दिए।
प्राथमिक जांच में युवक की डेढ़ साल पहले सीमाद्वार वसंत विहार निवासी एक युवती के साथ ट्यूशन के दौरान जान पहचान हुई थी। दोनों बालिग थे इसलिए दोनों ने निकाह करने का फैसला कर लिया। जिसको लेकर वे काजी के पास गए, जिसने युवती का धर्म परिवर्तन कराकर नाम बदल दिया। इसके बाद 26 सितंबर 2020 को युवक के फूफा की मौजूदगी में काजी द्वारा उसका निकाह करा दिया।
लकिन इन्होंने धर्म परिवर्तन के लिए धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2018 का पालन नहीं किया है। जबकि धर्म परिवर्तन के लिए उन्हें एक माह पूर्व प्रशासन को अवगत करना था। जिसको लेकर चारों के खिलाफ धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत पटेलनगर थाने में उनपर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

 यह भी पढ़ें: उत्तराखण्ड पुलिस में 12 सीओ हुए स्थानांतरण, देखें सूची

admin

Passionate about independent journalism and committed to delivering timely, accurate news to our readers. As the driving force behind Hindi News Bharat, I focus on bringing important regional and national stories to light, ensuring that truthful reporting remains at the forefront of digital media.

You May Also Like