सुप्रीम कोर्ट में फिर आधार के खिलाफ याचिका, इस बार तृणमूल विधायक महूआ ने डाली याचिका

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नई दिल्ली। तृणमूल कांग्रेस के विधायक व पार्टी के जनरल सेक्रेटरी महुआ मोइत्रा ने बैंक खातों को आधार से जोड़ने की अनिवार्यता के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।
उन्होंने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल सरकार की मोबाइल फोन को आधार से लिंक किए जाने के विरूद्ध डाली गई याचिका पर सुनवाई के बाद अपनी रिट दायर की है। केंद्र सरकार ने आगामी 31 दिसंबर को बैंक खातों को हर हाल में आधार से जोड़ने की डेडलाइन तय की है।
सुप्रीम कोर्ट ने कल पश्चिम बंगाल सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि कैसे कोई राज्य सरकार संसद में पारित कानून के खिलाफ जा सकता है। ममता बनर्जी व्यक्तिगत तौर पर सुप्रीम कोर्ट आ सकती है, लेकिन राज्य सरकार कानून को चुनौती नहीं दे सकती।
हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए ममता बनर्जी कहा कि कोर्ट का आदेश सर्वोपरी है। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता इसमें कोई परेशान होने वाली बात है। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत तौर पर पहले ही कई लोग आधार के खिलाफ कोर्ट में रिट दायर कर चुके हैं।
वहीं, व्यक्तिगत तौर पर सुप्रीम कोर्ट आने के निर्देश के बाद ही तृणमूल कांग्रेस विधायक महुआ ने बैंक खातों को आधार से जोड़ने संबंधी अनिवार्यता के खिलाफ व्यक्तिगत याचिका डाली है।

तृणमूल विधायक महुआ ने हैलो उत्तराखंड न्यूज से बातचीत में बताया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ग्राहक के तौर पर मुझे सूचित किया गया कि यदि 31 दिसंबर तक आधार डिटेल नहीं दी जाती है तो बैंक उनका खाता सीज या इनऑपरेशन कर सकता है। मुहआ ने कहा कि यह गैर कानूनी है और उन्होंने बतौर सिटीजन सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका दायर की है। जिसमें नए ग्राहकों को भी आधार में छूट देने की अपील की गई है।

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