स्मैक रखने के आरोप में दो अभियुक्तों को एक साल की कैद

Please Share
स्मैक रखने के आरोप में दो अभियुक्तों को एक साल की कैद 2 Hindi News Bharat »

उत्तरकाशी। विशेष सत्र एवं जिला न्यायाधीश की अदालत में स्मैक के आरोप में दो अभियुक्तों को एक-एक साल का कठोर कारावास तथा दस हाजार जुर्माने की सजा सुनाई गई है।

गौरतलब है कि 25 सितंबर 2015 को मोरी विकास खंड के नैटवाड़ में गश्त के दौरान पुलिस को आता देख टौंस नदी पर बने पुल के ऊपर से दो व्यक्ति भागने लगे। इन दोनों को भागते देख पुलिस ने पीछा किया और दबोच डाला। जिसके बाद पुलिस ने जोगेन्द्र सिंह पुत्र रामै सिंह निवासी मसरी तथा शरण सिंह पुत्र ठाकुर सिंह निवासी मसरी को पकड़ कर उनके बैग की तलाशी ली। तलाशी लेने पर उनके बैग से 6.650 ग्राम तथा 6.500 ग्राम स्मैक बरामद हुआ। जिसके बाद दोनां के खिलाफ मोरी थाने में मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला पंजीकृत किया गया।

मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता हुकम सिंह रावत की ओर से 9 गवाह व अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य पेश किये गये। विशेष सत्र एवं जिला न्यायाधीश डीपी गैरोला की अदालत ने आज दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के पश्चात देर शाम धारा 8/21 के तहत एक-एक वर्ष का कठोर कारावास के साथ दस हजार रूपये जुर्माने के सजा सुनाई।

admin

Passionate about independent journalism and committed to delivering timely, accurate news to our readers. As the driving force behind Hindi News Bharat, I focus on bringing important regional and national stories to light, ensuring that truthful reporting remains at the forefront of digital media.

You May Also Like

Leave a Reply