उत्तराखंड: 200 करोड़ की शाही शादी मामला पहुंचा हाईकोर्ट

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नैनीताल: प्रवासी गुप्ता बंधुओं के बेटों की औली में शादी के मामले में हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर हो गई है। इस मामले में सोमवार को सुनवाई हो सकती है। हाईकोर्ट के अधिवक्ता रक्षित जोशी ने यह याचिका दाखिल की है और सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायाधीश आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में हो सकती है।
बता दें औली में 18 से 22 जून तक गुप्ता बंधुओं के बेटों की शाही शादी के लिए औली में टेंट कालोनी के साथ शादी समारोह स्थल की साज सज्जा का काम युद्धस्तर पर जारी है। उद्योगपति अजय गुप्ता के पुत्र सूर्यकांत का विवाह 20 जून और अतुल गुप्ता के बेटे शशांक का विवाह 22 जून को औली में होगा। बताया जा रहा है कि इस विवाह समारोह में मेहमानों को लाने के लिए करीब 200 हेलीकाप्टरों की व्यवस्था की गई है। इस समारोह के आयोजन में जोशीमठ और औली के पर्यावरण को नुकसान पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। वहीँ याचिकाकर्ता के मुताबिक, बुग्यालों में व्यवसायिक गतिविधियां पहले से ही प्रतिबंधित की जा चुकी हैं।
गुरूवार को हाईकोर्ट में यह मामला उठा था और कोर्ट ने कहा था कि जनहित याचिका दाखिल होने पर सुनवाई हो सकती है। कोर्ट स्वत: संज्ञान इस मामले का नहीं लेगा। शुक्रवार को काशीपुर निवासी और हाईकोर्ट के अधिवक्ता रक्षित जोशी ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि औली में गुप्ता बंधुओं के बेटों की शादी में लगभग 200 हेलीकाप्टर आएंगे। इससे पर्यावरण को भारी नुकसान होने की आशंका है। शुक्रवार को यह जनहित याचिका रजिस्ट्री में पहुंची।
वहीँ मामले में गुप्ता बंधुओं के साथ ही डीजीसीए और पर्यावरण मंत्रालय को भी पक्षकार बनाया गया है। याचिकाकर्ता ने शादी कार्यक्रम से सम्बंधित सभी तरह की अनुमतियों के लिए कोर्ट की तरफ से अधिकारी नियुक्त करने और गुप्ता बंधुओं द्वारा कोर्ट में 200 करोड़ की राशि जमा करने की भी अपील की है।

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