दुर्घटना, चेक बाउंस समेत अन्य वादों में लोक अदालत ने दिलवाया 93 लाख से अधिक का मुआवजा

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नैनीताल: हाईकोर्ट विधिक सेवा समिति के तत्वाधान में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी सहमति से विभिन्न प्रकार के 18 वादों का निस्तारण कर वादकारियों को 93 लाख 56 हजार 733 रुपये का मुआवजा दिलवाया गया। अदालत में सुनवाई के लिए कुल 272 वादों का पंजीकरण किया गया था, जिसमें 18 पर चर्चा हुई।
हाईकोर्ट सभागार में समिति के चेयरमैन जस्टिस सुधांशु धूलिया, जस्टिस लोकपाल सिंह व जस्टिस शरद कुमार शर्मा की देखरेख में लोक अदालत सम्पूर्ण की गई। लोक अदालत में 272 वादों का निबटारा होना था। लेकिन एक पक्ष की गैर हाज़री के कारण मामलों का निबटारा नही हो सका। लोक अदालत में दुर्घटना से संबंधित 180 वादों में से 13 वादों का निस्तारण करते हुए 82,11,087 का मुआवजा दिलाया गया। इसी तरह चेक बाउंस के 14 मुकदमो में से 2 का निबटारा करते हुए 11,70,86, पारिवारिक वाद के 45 वाद में से 2 वाद का निस्तारण करते हुए 2,50,000 का मुआवजा दिलाया गया। अन्य 17 सिविल केस में से 1 को निस्तारित करते हुए 778,560 का प्रतिकार दिलाया।

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