हाई कोर्ट – रिक्शा संगठन को नोटिस जारी, नगर पालिका से जवाब तलब..

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हाई कोर्ट – रिक्शा संगठन को नोटिस जारी, नगर पालिका से जवाब तलब.. 2 Hindi News Bharat »

नैनीताल: हाई कोर्ट ने नैनीताल जनहित संगठन द्वारा दायर की गयी जनहित याचिका में सुनवाई करते हुए साईकिल रिक्शा संगठन को नोटिस जारी किया है, साथ ही नगर पालिका को कोर्ट में जवाब पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश के0एम जोसफ व न्यायधीश आलोक सिंह की खंडपीठ ने की।

बता दे कि जनहित संगठन नैनीताल के सचिव अशोक कुमार शाह ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि 18 फरवरी 2016 को साईकिल रिक्शा समिति द्वारा नैनीताल माल रोड में ई रिक्शा चलाने के लिए कुमायूं कमीशनर से मांग की थी। जिस पर जिला अधिकारी और कमिशनर द्वारा माल रोड में 40 ई-रिक्शा चलाने की अनुमति नगर पालिका को दी गयी थी।

याचिका में लिखा है कि कमिशनर के इस आदेश का पालन अभी तक नगर पालिका द्वारा नही किया गया। जिसके चलते मामले को कोर्ट के समक्ष रखना पड़ा।

मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने साईकिल रिक्शा संगठन को नोटिस जारी दिया और नगर पालिका से काेर्ट में जवाब पेश करने को कहा है।

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