शासकीय, अशासकीय, सहायता प्राप्त,निजी विद्यालयों व पुस्तक विक्रेताों के लिए शिक्षा सचिव ने दिये यह निर्देश

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देहरादून: आज शिक्षा सचिव मीनाक्षी सुन्दरम ने दो आदिसूचना जारी की है जिसमे उन्होने स्कूल फीस और पाठय पुस्तकें व पाठ्य सामग्री के संधर्ब में आदेश जारी किये है। अपने आदेश में उन्होने लिखा है कि “शासन के संज्ञान में आया है कि कतिपय निजी शिक्षण संस्थानों द्वारा छात्र-छात्राओं से शुल्क प्राप्त न होने के कारण, इन संस्थाओं में कार्यरत शिक्षक/कार्मिकों को वेतन भुगत्तान करने में असमर्थता व्यक्त की जा रही है जिसके कारण सम्बन्धित शिक्षक/कार्मिकों के समक्ष उक्त विषम परिस्थितियों में विकट आर्थिक कठिनाई उत्पन्न हो रही है। अतः उक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि:”

  • प्रदेश में स्थित समस्त शासकीय, अशासकीय, सहायता प्राप्त एवं निजी विद्यालयों में अध्ययरत छात्र-छात्राओं के ऐसे अभिभावकों से शुल्क जमा करने हेतु अनुमति प्रदान की जाती है, जो स्वेच्छा से शुल्क जमा करना चाहते हैं

  • उक्तानुसार एक बार में केवल वर्तमान माह का ही शुल्क जमा किया जायेगा। विद्यालय द्वारा किसी भी दशा में आने वाले माहों का अग्रिम शुल्क एक साथ कदापि नहीं लिया जायेगा

  • शैक्षिक सत्र 2020-21 में निजी विद्यालयों द्वारा किसी भी परिस्थिति में किसी भी प्रकार के शुल्क में वृद्धि नहीं की जायेगी

  • ऐसे छात्र-छात्राएं, जो लॉकडाउन से उत्पन्न आर्थिक तंगी के कारण मासिक शुल्क का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं उनका नाम विद्यालय से पृथक नहीं किया जायेगा तथा उन्हें उक्त स्थिति सामान्य होने तक शुल्क भुगतान करने हेतु बाध्य नहीं किया जायेगा एवं उनका पठन-पाठन (ऑनलाईन/अन्य संचार माध्यमों से) भी यथावत रखा जायेगा

  • सभी शासकीय, अशासकीय, सहायता प्राप्त एवं निजी विद्यालयाँ में कार्यरत शिक्षक/कार्मिकों का मासिक वेतन का भुगतान नियमित रूप से किया जायेगा 

  • प्रश्नगत माहों में शासकीय, अशासकीय, सहायता प्राप्त एवं निजी विद्यालयों द्वारा छात्रहित में ऑनलाईन एवं अन्य संचार माध्यमों द्वारा शिक्षण कार्य जारी रखा जायेगा

  • लॉकडाउन अवधि में अन्य आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खोले जाने हेतु निर्धारित समयावधि में पुस्तक विक्रेताओं को भी अपनी दुकान खोले जाने की अनुमति प्रदान की जाय ताकि छात्र-छात्राओं को आसानी से पाठय पुस्तकें, पाठय सामग्री तथा नोटबुक उपलब्ध हो सके

  • पुस्तक विक्रेताओं को सेवित क्षेत्र में आने वाली शिक्षण संस्थाओं हेतु प्रर्याप्त संख्या में वाठय पुस्तक,पाठ्य सामग्री तथा आवश्यक नोटबुक की व्यवस्था किये जाने हेतु भी निर्देशित किया जाय

  • अभिभावकों को सेवित क्षेत्र के पुस्तक विक्रेताओं के नाम, पत्ता व दूरभाष नंबर भी प्रचारित-प्रसारित किये जाय॑ ताकि छात्र-छात्राओं एवं अभिभावक को पाठय पुस्तकों की उपलब्धता के सम्बन्ध में आसानी से जानकारी प्राप्त हो सके 

  • पुस्तक विक्रेताओं को योजनाबद्ध तरीके से पाठय पुस्तक/नोटबुक बिक्री करने के निर्देश दिये जायं। यथासमय होम डिलीवरी की व्यवस्था भी की जाय

  • यदि अभिभावक सम्बन्धित विक्रताओं से सीधे पाठय पुस्तकें एवं पाठय सामग्री क्रय करना चाहते हों तो ऐसी स्थिति में सरकार द्वारा निर्धारित सामाजिक दूरी बनाये रखे जाने तथा वायरस के संक्रमण से बचाव/रोकथाम हेतु निर्गत निर्देशों का पालन कराया जाय

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