बागेश्वर: नाबालिग लड़की के साथ छेड़ाखानी व दुराचार करने पर तीनों आरोपी गिफ्तार

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दीपक जोशी की रिपोर्ट; 
बागेश्वर: बागेश्वर पुलिस से जानकारी मिली कि दिनांक 13-01-2021 को वादी द्वारा थाना कपकोट में एक तहरीर दी गई कि “दिनांक 16-12-2020 को तीन व्यक्ति मेरी नाबालिग लड़की को नए मोटर पुल बागेश्वर में मिले और तीनों व्यक्ति मेरी लड़की को बहला फुसलाकर जबरदस्ती अपने साथ ले गए तथा उन तीनों व्यक्तियों में से प्रकाश जोशी व राजेन्द्र जोशी द्वारा मेरी नाबालिग लड़की के साथ छेड़ाखानी की गई। वहीं तीसरे व्यक्ति कैलाश बिष्ट द्वारा उसके साथ दुराचार किया गया।
वादी द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर प्रकरण के सम्बन्ध में थाना कपकोट में मु0अ0सं0- 04/2021 धारा- 354/363/366A/ 376(2)(n)भा0द0वि0 व 5L/6/7/8 पोक्सो एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना म0उ0नि0 निशा पाण्डे के सुपुर्द की गई। 
प्रकरण में संज्ञान लेते हुए मणिकांत मिश्रा, पुलिस अधीक्षक जनपद बागेश्वर द्वारा पुलिस को आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी किए जाने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गए। आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु  एक पुलिस टीम गठित की गई। पुलिस टीम द्वारा अथक प्रयासों के पश्चात तीनों आरोपियों को 24 घण्टे के भीतर कपकोट पुल से गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तार तीनों आरोपियों को आज दिनांक 14-01-2021 को पुलिस टीम द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
गठित पुलिस टीम में उ0नि0 निशा पाण्डे, आरक्षी विरेन्द्र गैड़ा व आरक्षी कुन्दन खन्ना शामिल थे।
आरोपियों का विवरण इस प्रकार से है। 
1- राजेन्द्र जोशी पुत्र स्व० गुसाईं दत्त, निवासी गाड़ीखेत पो0 छानी तहसील काफलीगैर जनपद बागेश्वर उम्र -60 वर्ष।
2- प्रकाश जोशी पुत्र स्व0 हरीश चंद्र जोशी, निवासी आवलीगाड़ पो0 छानी तहसील काफलीगैर उम्र -48 वर्ष।
3 – कैलाश सिंह बिष्ट पुत्र रतन सिंह, निवासी लोहगढ़ी पो0 मैगड़ी स्टेट थाना बैजनाथ जनपद बागेश्वर उम्र – 26 वर्ष।

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