1998 में हुई हत्या के आरोपियों को मिली आजीवन कारावास की सजा

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नैनीताल: हाईकोर्ट ने हरिद्वार में हुई हत्या के मामले में निचली अदालत की ओर से दोषमुक्त हुए चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है जिसके बाद कोर्ट से ही आरोपियों को कस्टडी में ले जाया गया है।

वरिष्ठ न्यायमूर्ति राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति आलोक सिंह की खंडपीठ ने झबरेड़ा हरिद्वार निवासी धर्म सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्णय लिया।

बता दें कि धर्म सिंह ने 29 सितंबर 1998 को थाने में एफआईआर दर्ज कर कहा था कि चंद्र पाल, नरेश, हितेश व हातम ने जमीन के विवाद के चलते उसके भाई करम सिंह की हत्या कर दी थी। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सरकार की अपील को स्वीकार करते हुए चारों अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

गौरतलब है कि सरकार ने हाईकोर्ट में अपील दायर कर अपर सत्र न्यायालय हरिद्वार की ओर से 17 जनवरी 2014 के पारित आदेश को चुनौती दी थी जिसमें सभी चारों आरोपियों चंद्र पाल, नरेश, हितेश व हातम को बरी कर दिया गया था।

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