चिदंबरम को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, 25 अक्टूबर तक गिरफ्तारी पर रोक

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नई दिल्ली: आईएनएक्स मीडिया केस में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्तमंत्री पी. चिदंबरम को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने पी. चिदंबरम की गिरफ्तारी से दी गई अंतरिम राहत को 25 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया है। इस दौरान हाईकोर्ट द्वारा आईएनएक्स मीडिया केस में वरिष्ठ कांग्रेस नेता चिंदबरम को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दिए जाने का ईडी ने विरोध किया।

इस केस में ईडी ने पी. चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम से कई बार पूछताछ की थी। इस मामले में ईडी पी. चिदंबरम को कोर्ट द्वारा गिरफ्तारी से राहत दिए जाने का विरोध करती रही है।

बता दें कि आईएनएक्‍स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। इस मामले में पी चिदंबरम के बेटे कार्ति पर आरोप है कि उन्होंने आईएनएक्स मीडिया के लिए गलत तरीके से फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी ली। इसके बाद आईएनएक्स को 305 करोड़ का फंड मिला। इसके बदले में कार्ति को 10 लाख डॉलर की रिश्वत मिली। इसके बाद आईएनएक्स मीडिया और कार्ति से जुड़ी कंपनियों के बीच डील के तहत 3.5 करोड़ का लेनदेन हुआ। इसी केस में सीबीआई ने 28 फरवरी को चिदंबरम के बेटे कार्ति को गिरफ्तार किया था। हालांकि बाद में उन्हें जमानत दे दी गई थी।

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