नैनीताल: राज्य में बाघों के अवैध शिकार पर नैनीताल हाई कोर्ट सख्त है। आज नैनीताल हाई कोर्ट की जस्टिस राजीव शर्मा व जस्टिस लोकपाल सिंह की कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव को आदेश दिया है कि वो 24 घंटों के भीतर कोर्ट में अपना शपथ पत्र दाखिल करें। कोर्ट ने मुख्य सचिव से पुछा है कि कार्बेट नेशनल पार्क,राजाजी व तराई भाबर में इन शिकार को रोकने के लिये क्या कदम उठाए हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने पूछा है कि बाबरिया,गोपी समेत अन्य गिरोह पर क्या कार्रवाई अब तक की गई है,कितने मामले अवैध शिकार के दर्ज है उन पर क्या कार्रवाई अब तक की गई है। आपको बतादें कि राजाजी,कार्बेट व तराई में बाघ के बढते शिकार के मामलों को लेकर वर्तमान में राज्य सभा सांसद अनिल बलूनी ने जनहित याचिका दाखिल की थी कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया था कि गुजरों के साथ मिलकर शिकारी बाघ का शिकार कर रहे हैं जिसके बाघों पर संकट छाने लगा है। याचिका में वन गुजरों को रिजर्व फारेस्ट से बाहर करने की मांग की थी। अनिल बलूनी ने दाखिल में कहा गया है कि इनके खिलाफ वन अधिनियम के तहत मामले दर्ज जरुर होते है मगर वो छुटकर फिर इसी कारोबार में लग जाते है। कोर्ट से इन शिकारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। आज कोर्ट में मामला सुनवाई के लिये आया जिसके बाद कोर्ट ने मुख्य सचिव को कल तक अपना पक्ष रखने के आदेश दिये है।
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