नैनीताल : नैनीताल हाईकोर्ट ने सरकार के सेलाकुई, देहरादून को नगर पंचायत में शामिल करने के 24 नवंबर 2015 के नोटिफिकेशन को निरस्त करते हुए राज्य सरकार को छः सप्ताह के भीतर आम जनता को सुनवाई का मौका देने के निर्देश दिए हैं। वरिष्ठ न्यायमूर्ति राजीव शर्मा की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार सेंट्रल होम टाउन सेलाकुई की ग्राम प्रधान व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि सरकार की ओर से 24 नवंबर 2015 को नोटिफिकेशन जारी कर सेंटल होम टाउन ग्राम सभा के कस्बा सेलाकुई को नगर पंचायत में शामिल कर दिया है। याचिकाकर्ता का यह भी कहना था कि उनको बिना सुनवाई का मौका दिये सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की एकलपीठ ने सरकार के नोटिफिकेशन को निरस्त करते हुए राज्य सरकार को छः सप्ताह में याचिकाकर्ता को सुनवाई का मौका देने के निर्देश दिए।
admin
Passionate about independent journalism and committed to delivering timely, accurate news to our readers. As the driving force behind Hindi News Bharat, I focus on bringing important regional and national stories to light, ensuring that truthful reporting remains at the forefront of digital media.

