हाईकोर्ट ने लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव को प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के दिए आदेश

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देहरादून : उत्तराखंड हाईकोर्ट ने देहरादून में निर्माणाधीन फ्लाईओवरों के मामले में प्रमुख सचिव लोनिवि को 5 जनवरी तक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत न करने की दशा में वह व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित हों। वरिष्ठ न्यायाधीश राजीव शर्मा व न्यायाधीश आलोक सिंह की खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई।

आपको बता दे कि देहरादून निवासी रवींद्र जुगरान की ओर से इस संबंध में हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा है कि देहरादून में निर्माणाधीन फ्लाईओवरों के निर्माण में काफी देरी की जा रही है जिसके कारण क्षेत्र में कई हादसे हो चुके हैं और लोगों को भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। याचिकाकर्ता का कहना है कि बल्लीवाला चौक पर बने फ्लाईओवर में लोक निर्माण विभाग की ओर से लापरवाही की गई है। यह फ्लाईओवर केंद्र सरकार की ओर से दिए गए निर्देशों के अनुसार फोर लेन का स्वीकृत था, लेकिन सरकार ने इसे टू लेन बना दिया है। यही नहीं, इसमें डिवाइडर भी लगा दिए, जिससे कई हादसे भी हो चुके हैं।

मामले को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने इस संबंध में प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग से फ्लाईओवरों के निर्माण कार्य में हो रही देरी पर जवाब मांगा है।  साथ ही उन्हें प्रगति रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के भी आदेश दिए।

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