हिसार अदालत का बड़ा फैसला, रामपाल हत्‍या के दो मामले में दोषी करार

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नई दिल्ली: हिसार के सतलोक आश्रम वाले संत रामपाल पर सेशन कोर्ट ने आज फैसला सुना दिया। हिसार कोर्ट ने सतलोक आश्रम प्रकरण में विवादित संत रामपाल को हत्या के दोनों मामले में कोर्ट ने दोषी करार दे दिया है। इन दोनों मामलों को लेकर रामगोपाल को 16-17 अक्टूबर को सजा सुनाई जाएगी। मामले की गंभीरता को देखते हुए फैसला आने से पहले हिसार और आसपास के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी की गई थी। रामपाल के ऊपर फैसले के मद्देजनर हरियाणा के हिसार शहर को पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया। किसी भी अप्रिय घटना की आशंकाओं से बचने के लिए पूरे हिसार शहर में धारा 144 लागाई गई थी। साथ ही सुनवाई के दौरान कोर्ट से तीन किलोमीटर का सुरक्षा घेरा लगा हुआ था।

मामला नवंबर 2014 का है। 18 नवंबर 2014 को सतलोक आश्रम के संचालक रामपाल को बरवाला स्थित उसके आश्रम से बाहर निकालने के लिए पुलिस ने अभियान चलाया था। कार्रवाई के पहले दिन काफी लोग घायल हुए, लेकिन रामपाल के समर्थक डटे रहे। रामपाल के बाहर निकलने तक काफी हिंसा हुई और इस दौरान पांच महिलाओं समेत एक बच्चे की मौत हुई थी। पुलिस ने हिंसा के एक मामले में रामपाल के अलावा 15 लोगों पर और एक अन्य मामले में रामपाल समेत 14 लोगों पर केस दर्ज किया था।

बता दें कि रामपाल ने हरियाणा सरकार के सिंचाई विभाग में बतौर जूनियर इंजीनियर अपने करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद वह स्वामी रामदेवानंद महाराज से संपर्क में आए और उनके शिष्य बन गए। रामपाल ने करीब 23 साल पहले 1995 में नौकरी से इस्तीफा दे दिया और सत्संग करने लगे।

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