झारखंड हाईकोर्ट से लालू प्रसाद यादव को बड़ा झटका, 30 अगस्त तक करना होगा सरेंडर

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रांची: चारा घोटाला मामले में दोषी करार राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को झारखंड हाई कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। झारखंड हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू यादव के मेडिकल आधार पर ज़मानत को तीन महीने तक बढ़ाने की अर्ज़ी को खारिज कर दिया है। इस तरह कोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड पर पेरोल बढ़ाने से इंकार करते हुए लालू प्रसाद यादव को 30 अगस्त तक सरेंडर करने का आदेश दिया है। गौरतलब है कि इलाज के लिए लालू फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। बता दें कि लालू प्रसाद यादव इलाज के लिए जमानत पर बाहर हैं।

इससे पहले 17 अगस्त को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने लालू प्रसाद की जमानत की अवधि को 27 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया था। सुनवाई के दौरान आरजेडी सुप्रीमो के अधिवक्ता ने कोर्ट को जानकारी दी कि वे पूर्णतया स्वस्थ नहीं हुए हैं, इसलिए उनकी जमानत की अवधि को 3 माह के लिए बढ़ा दिया जाए। लेकिन कोर्ट ने 20 से 27 अगस्त के बीच मात्र सात दिन के लिए अवधि बढ़ाई।

आपको बता दें कि लालू यादव चारा घोटाले मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद रांची के बिरसा मुंडा जेल में रहे लेकिन खराब सेहत की वजह से उन्हें पहले रांची के अस्पताल में भर्ती कराया गया था जिसके बाद उन्हें दिल्ली के एम्स में इलाज के लिए भेजा गया था। तकरीबन 1 महीने के इलाज के बाद एम्स ने उन्हें 30 अप्रैल को डिस्चार्ज कर दिया था। जिसके बाद उनका इलाज मुंबई में चल रहा है। खराब तबीयत के कारण ही वह पिछले काफी समय से जमानत पर बाहर हैं।

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