काला हिरण शिकार मामले में कोर्ट सलमान खान से नाराज, कहा- खारिज कर दी जाएगी जमानत

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जोधपुर: अभिनेता सलमान खान से जुड़े काला हिरण शिकार मामले को लेकर करीब 20 साल से चल रहे केस को लेकर गुरुवार को जोधपुर कोर्ट में सुनवाई हुई है। बहुचर्चित काला हिरण शिकार मामले में मिली पांच साल की सजा के खिलाफ अपील करने के बाद गुरुवार को फिर अभिनेता सलमान खान न्यायालय में पेश नहीं हुए। उनके वकील ने एक बार फिर हाजिरी माफी का आवेदन प्रस्तुत किया। इसमें जोधपुर कोर्ट ने कहा है कि अगर सलमान खान अगली सुनवाई में कोर्ट नहीं आते हैं तो उनकी बेल को रिजेक्ट कर दिया जाएगा।

गुरुवार को जोधपुर कोर्ट में सुनवाई के दौरान सलमान नहीं पहुंचे। ऐसे में कोर्ट ने फटकार के साथ  सलमान को अगली डेट भी दे दी है। अब इस मामले की सुनवाई 27 सितम्बर को होगी।

दरअसल, 1998 में फिल्म ‘हम साथ साथ हैं’ की शूटिंग के दौरान सलमान खान और उनके सह कलाकार सैफ अली खान, तब्बू, नीलम, सोनाली बेंद्रे और दुष्यंत सिंह पर कांकाणी गांव में एक काले हिरण का शिकार करने का आरोप लगा था जिस पर कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। इस केस के चलते सलमान को समय-समय पर कोर्ट में हाजिरी लगानी पड़ती है और सुनवाई के लिए भी जाना पड़ता है। हालांकि ऐसा हमेशा है होता कि सलमान अपने केस की सुनवाई के लिए कोर्ट में उपस्थित रहते हैं। लेकिन इस बार सुनवाई में वे मौजूद नहीं थे।

इससे पहले साल 2018 में 5 अप्रैल को जोधपुर सेशन कोर्ट ने इस मामले में सलमान को दोषी करार देते हुए पांच साल की सजा सुनाई थी। वहीं बाकी आरोपियों सैफ अली खान, नीलम, सोनाली, तब्बू और दुष्यंत सिंह को बाइज्जत बरी कर दिया गया था। इसके बाद सलमान ने निचली अदालत के फैसले के विरुद्ध जिला एवं सेशन कोर्ट में अपील की थी। 7 अप्रैल को जिला एवं सेशन कोर्ट ने सलमान के खिलाफ सुनाई गई निचली अदालत की सजा पर रोक लगाते हुए उन्हें सशर्त जमानत दे दी थी। इसके बाद सलमान खान के वकील ने जमानत की अर्जी डाली थी जिस पर अभी भी कार्यवाही चल रही है।

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