सेवायोजन कार्यालयों में पंजीकरण मामले पर सुप्रीम कोर्ट जाएगी उत्तराखंड सरकार

Please Share

देहरादून: उत्तराखण्ड में समूह ‘ग’ के पदों पर प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों में पंजीकरण की बाध्यता समाप्त करने के हाईकोर्ट के आदेश को सरकार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि, सरकार राज्य के युवाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल करेगी। उन्होंने कहा कि, प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में है।

बता दें कि, हाईकोर्ट के आदेश से पहले समूह-ग के पदों पर भर्ती के लिए सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण आवश्यक था। इस वजह से उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग ने विभिन्न महकमों में समूह-ग के रिक्त 1500 पदों पर भर्ती की कवायद शुरू की थी। इसमें अभ्यर्थियों के लिए सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण की शर्त शामिल की गई थी। ऐसे में अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद सेवायोजन कार्यालय में अभ्यर्थियों के पंजीकरण की बाध्यता खत्म होने से आयोग को भी भर्ती प्रक्रिया को रोकना पड़ा है।

आयोग ने तकरीबन 1500 पदों पर भर्ती प्रक्रिया को रोकते हुए इस संबंध में शासन से परामर्श मांगा है। उधर, सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण की बाध्यता खत्म होने से क्षेत्रीय युवाओं में रोष है।

admin

Passionate about independent journalism and committed to delivering timely, accurate news to our readers. As the driving force behind Hindi News Bharat, I focus on bringing important regional and national stories to light, ensuring that truthful reporting remains at the forefront of digital media.

You May Also Like