अधिकारियों पर उद्योगपतियों से मिलीभगत कर राजस्व को नुकसान पहुंचाने के मामले पर सरकार से मांगा जवाब

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नैनीताल: हाईकोर्ट ने वाणिज्य कर विभाग के अफसरों पर औद्योगिक घरानों और उद्योगपतियों से मिलीभगत कर सरकार को राजस्व के नुकसान किये जाने के मामले की जांच को लेकर दायर जनहित याचिका में सुनवाई के बाद सरकार को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिये हैं। साथ ही न्यायालय ने याचिकाकर्ता को एक लाख की जमानत राशि हाईकोर्ट में जमा करने को कहा है। वरिष्ठ न्यायमूर्ति राजीव शर्मा एवम न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।
मामले के अनुसार रुड़की निवासी धर्मेंद्र सिंह ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि वाणिज्य कर विभाग के अफसर औद्योगिक घरानों और उद्योगपतियों से मिलीभगत कर सरकार के राजस्व को नुकसान पहुंचा रहे है। याचिका में कहा कि वाणिज्य कर विभाग भ्र्ष्टाचार के कमीशन खोरी का अड्डा बन गया है। याचिका में विभाग के अफसरों के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की गई है। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सरकार को जवाब दाखिल करने के निर्देश देते हुए याचिकाकर्ता को एक लाख की जमानत राशि हाईकोर्ट में जमा करने को कहा है।

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