देहरादून: षडयंन्त्र के तहत युवती ने लगाया था गैंगरेप का आरोप!

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देहरादून: कोतवाली विकासनगर के अंतर्गत एक युवती ने गैंगरेप का आरोप कुछ युवकों पर लगाया था, पुलिस द्वारा युवती के आरोपो व बयानो की गहनता से जांच की गई तो घटना आपसी षडयंन्त्र से तैयार करना पाया गया तथा कोई साक्ष्य प्राप्त न होने पर अभियुक्त गणो को रिहा किया गया। वहीं अब उक्त युवकों ने युवती व उसके साथियों के खिलाफ तहरीर दी है।
मामले के अनुसार, 15 सितंबर को पीडिता ममता पुत्री पदम सिंह निवासी सेलाकुई, सहसपुर जनपद देहरादून ने कोतवाली विकासनगर पर लिखित तहरीर दी कि, पीडिता को अभियुक्त गण अक्कू अपने दो साथियों के साथ काम दिलाने के लिए सेलाकुई से विकासनगर लाये तथा विकासनगर के सम्राट होटल मे तीनो लडको ने उसके साथ बारी-बारी से बलात्कार किया। थाना विकासनगर पर पीडिता की तहरीर के आधार पर धारा 376 (डी) भादवि के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर विवेचना शुरू की गई।
विवेचना के दौरान अभियोग में प्रकाश मे आये अभियुक्त गण विशाल उर्फ अक्कू पुत्र रफल सिंह निवासी मेघा शकरपुर पुरकाजी मुजफ्फरनगर विकाश कुमार पुत्र चरण सिंह निवासी केल्लन पुरकाजी मुजफ्फरनगर, धीरज पंवार पुत्र सुशील निवासी शेखपुरी लक्कसर हरिद्वार को 17 सितंबर को उपरोक्त गैंगरेप की घटना मे गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।
उपरोक्त अभियोग मे पीडिता द्वारा अंकित कराये गये आरोपो व बयानो की गहनता से जांच की गई तो घटना आपसी षडयंन्त्र से तैयार करना पाया गया तथा कोई साक्ष्य प्राप्त न होने पर अभियुक्त गणो की 169 दंप्रसं. की रिपोर्ट प्रेषित करते हुए मुकदमे मे अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की गई, जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा गिरफ्तार तीनो अभियुक्तो को रिहा किया गया।

इसी क्रम मे शुक्रवार को उपरोक्त व्यक्तियों मे से एक धीरज पंवार पुत्र सुशील निवासी मेघा शकरपुर थाना पुरकाजी जिला मुजफ्फरनगर हाल निवासी सुभाषनगर क्लेमनटाऊन देहरादून ने कोतवाली विकासनगर पर आकर लिखित तहरीर दी कि मेरी शादी वर्ष 2015 मे काजल पुत्री बृजपाल निवासी सुभाष नगर क्लेमनटाऊन देहरादून के साथ हुई थी। शादी के बाद ससुर की मृत्यू हो गई, जिस पर वह सास के साथ क्लेमनटाऊन मे ही रहने लग गया। ससुराल वालो की देवेंद्र कुमार मित्तल के साथ 30-35 वर्षो से सुभाषनगर क्लेमनटाऊन मे स्थित मकान व जमीन के सम्बन्ध मे प्रापर्टी का विवाद चल रहा था, जिसमे मकान व जमीन की कीमत करोड़ो रूपये है। 24 जुलाई को देवेन्दर मित्तल अपने साथी रविन्दर पुत्र सतपाल, वरुण पुत्र रविन्दर व अन्य साथियो ने उक्त विवादित मकान व जमीन पर कब्जा लेने के लिए उसकी सास के घर आये और जबरन उनका सामान मकान से बाहर फेंकने लगे। देवेन्दर कुमार मित्तल के साथियो ने वहां पर फायरिंग की तथा सभी वहां से भाग गये थे। उक्त द्वारा की गई मारपीट व फायरिंग की घटना की मेरे द्वारा थाना क्लेमनटाऊन पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। देवेन्दर कुमार मित्तल व रविन्दर सिंह ने अपने साथियो के साथ मिलकर पैसे, मकान व जमीन हडपने के चक्कर मे मुझे रास्ते से हटाने व दबाव बनाने के लिए ममता नाम की लडकी को माध्यम बनाकर षढयंन्त्र रच कर मुझे व मेरे साथी विशाल, विकास उपरोक्त को योजना के तहत बलात्कार के आरोप मे झूठा मुकदमा पंजीकृत कराकर जेल भिजवाया गया।
उपरोक्त तहरीर के आधार पर शुक्रवार को कोतवाली विकासनगर पर अभियुक्त गण डीके मित्तल, रविन्दर सिंह, देवेन्दर कुमार, अक्षय त्यागी, अमित व ममता के विरुद्ध मु0अ0सं0 505/18 धारा 195/388/120बी भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना जारी है।

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