कोविड-19 गाइडलाइन्स उल्लंगन करने पर होगी अब यह कारवाही, मुख्य सचिव ने किए आदेश जारी

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देहरादून: आज दिनांक 02 अप्रैल, 2021 को कैबिनेट सचिव, भारत सरकार द्वारा समस्त राज्यों के साथ विडियो कांफ्रेंसिंग आहूत की गयी, जिसमें उनके द्वारा वर्तमान में देश भर में बढ़ते हुए कोविड-19 संक्रमण के प्रभावी रोकथाम के सम्बन्ध में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिये हैं।

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इसी क्रम में आज मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने एक आदेश जारी किया है जिसमे उन्होने उत्तराखण्ड राज्य के सभी जनपदों के निवासियों, पर्यटकों द्वारा सार्वजनिक स्थलों एवं कार्य स्थलों पर अनिवार्य रूप से कोविद उपयुक्त व्यवहार जैसे कि मास्क पहनना तथा सामाजिक दूरी का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए है। उन्होने इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु समस्त जनपदों के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित किया है
कोविद उपयुक्त व्यवहार का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005, महामारी रोग अधिनियम-1897, पुलिस एक्ट तथा भारतीय दण्ड संहिता की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्यवाही तत्परता से सुनिश्चित करने को भी निर्देशित किया है।

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