उपाध्यक्ष जिला पंचायत को अध्यक्ष पद का दें चार्ज: हाईकोर्ट

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नैनीताल: हाईकोर्ट ने थराली सुरक्षित सीट से विधायक मुन्नी देवी शाह के दो पदों पर काबिज रहने के मामले में सुनवाई के लिए याचिका को निस्तारित करते हुए कहा है कि, उपाध्यक्ष जिला पंचायत याचिकाकर्ता को अध्यक्ष पद का चार्ज दे। बता दें कि मुन्नी देवी ने बुधवार को जिला पंचायत अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है।
न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार, मुन्नी देवी के थराली से विधायक चुने जाने के बाद जिला पंचायत उपाध्यक्ष लखपत सिंह बुटोला ने अध्यक्ष का चार्ज 10 अगस्त को ले लिया था जिसके बाद उनको कार्य नहीं करने दिया। वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष लखपत सिंह ने हाईकोर्ट मे याचिका दाखिल कर मुन्नी देवी के दो पदों पर काबिज होने को चुनौती देते हुए कहा था कि मुन्नी देवी की दो पदों पर काम करने की मंशा है। जिसको सरकार भी सहयोग कर रही है। याचिका में कहा कि जैसे ही वो थराली सुरक्षित सीट से विधायक चुनी गई विधायक चुने जाने की अधिसूचना के बाद चमोली जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट रिक्त हो गई। पंचायती राज अधिनियम के तहत उन्होंने उपाध्यक्ष से अध्यक्ष पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया है। याचिका में कहा गया कि मुन्नी देवी दो पदों पर एक साथ कार्य नहीं कर सकती है या तो वो विधायक थराली पर रहे या फिर जिला पंचायत चमोली के पद पर। बुद्घवार को मुन्नीदेवी ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने एक पद से इस्तीफा दे दिया है।

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