उत्तराखंड में एक और सप्ताह के लिए बढ़ाया गया कोविड कर्फ्यू, तीन जिलों में अपने अपने क्षेत्रों के धामों की यात्रा को मंजूरी

Please Share
देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में एक और सफ्ताह यानि 22 जून तक के लिए कोविड कर्फ्यू को बढ़ा दिया है, जिसकी पुष्टि कैबिनेट मंत्री व शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने हैलो उत्तराखंड न्यूज़ से बात करते हुए कही। जिसकी SOP सरकार द्वारा शाम तक जारी की जाएगी।

यह भी पढ़ें: भाजपा प्रदेश मंत्री (महिला मोर्चा) रीना गोयल समेत चार लोग गिरफ्तार, ट्रस्ट बनाकर ज़मीन पर अवैध रूप से कब्जा करने का है आरोप

चारधाम यात्रा को 15 जून से उत्तराखंड के तीन जिलों चमोली, रुद्रप्रयाग व उत्‍तरकाशी के लोगों के लिए खोला गया है। जिसमें यात्री  सिर्फ अपने अपने ही क्षेत्रों के दामों के दर्शन कर पाएंगे। चमोली के लोग भगवान बद्रीनाथ का दर्शन, रुद्रप्रयाग के लोग भगवान केदारनाथ के दर्शन व उत्तरकाशी के लोग माता गंगोत्री और माता यमुनोत्री का दर्शन कर पाएंगे। जिसके लिए आरटीपीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य होगी। अन्य राज्यों से उत्‍तराखंड आने वालों के लिए आरटीपीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट अभी भी अनिवार्य है। 
कोविड कर्फ्यू में वर्तमान व्यवस्था के साथ साथ कुछ और भी रियायत दी गई है। हफ्ते में पहले की भांति तीन दिन बाजार खुलेंगे। मिठाई की दुकानों को पांच दिन खोलने की अनुमति होगी। शहरों में विक्रम व ऑटो के संचालन की भी अनुमति दी गई है। साथ ही राजस्व न्यायालय खोलने का भी निर्णय लिया गया है।

यह भी पढ़ें: Uttarakhand: प्रदेश मंत्री (महिला मोर्चा) रीना गोयल भाजपा से निष्कासित

गाइडलाइन इस प्रकार से रहेंगी।
शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कहा कि इस सप्ताह के भीतर सरकार ने 15 से 22 जून तक छूट के दायरे को बढ़ा दिया है।
चार धाम यात्रा के लिये चमोली जनपद के लोगो को बद्रीनाथ, रुद्रप्रयाग जनपद के लोगो को केदारनाथ, उत्तरकाशी जनपद के लोगो को गंगोत्री, यमुनोत्री दर्शन आर टी पी सी आर निगेटिव रिपोर्ट के साथ अनुमति दी गई।
राजस्व कोर्ट में 20 केस की सुनवाई के लिये खुलेंगे। मिठाई की दुकान पांच दिन खुलेंगे। शादी, अंत्येष्ठि में 50 की संख्या को अनुमति लेकिन शादी मे आर टी पी सी आर रिपोर्ट जरूरी होगा।
विक्रम ऑटो को चलाने की अनुमति दी गई। ग्रामीण क्षेत्र में डीएम को बाजार खोलने के सम्बंध में अधिकार दिया गया।
प्रदेश के व्यापारियों की मांगों को देखते हुए राज्य सरकार ने इस दौरान 3 दिन व्यापारिक प्रतिष्ठान खोलने की अनुमति दी है। जिसके तहत 16, 18 और 21 जून को परचून, जनरल मर्जेन्ट की दुकानों के साथ ही शराब समेत अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठान खोले जाएंगे।
इसके अतिरिक्त 16 और 21 जून को स्टेशनरी और किताबों की दुकाने भी खुले रहेंगी। इन सबके अतिरिक्त कोरोना कर्फ्यू के दौरान जिन चीजों पर पहले से प्रतिबंध लगाए गए हैं उन सभी चीजों पर प्रतिबंध जारी रहेंगे। 22 जून के बाद अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होगी।

admin

Passionate about independent journalism and committed to delivering timely, accurate news to our readers. As the driving force behind Hindi News Bharat, I focus on bringing important regional and national stories to light, ensuring that truthful reporting remains at the forefront of digital media.

You May Also Like