देश के नये चीफ जस्टिस ने जारी किया नया रोस्टर, जनहित याचिकाओं की करेंगे खुद सुनवाई

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नई दिल्ली: देश के नए चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने बुधवार को अपना कार्यभार संभाला। उन्हें राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शपथ दिलाई। अपने पहले दिन से ही सीजेआई एक्शन मोड में दिखाई दिए। चीफ जस्टिस के रूप में शपथ लेने के बाद रंजन गोगोई ने नया रोस्टर जारी कर दिया है। सीजेआई रंजन गोगोई द्वारा जारी किया गया रोस्टर आज से ही प्रभावी होगा। इसके अलावा कार्यकाल के पहले ही दिन उन्होंने चुनाव सुधार से जुड़ी याचिका को खारिज कर दिया और वकील को फटकार लगाई।

नए रोस्टर के अनुसार जनहित याचिकाओं से जुड़े सभी मामलों की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई खुद ही करेंगे। नया रोस्टर मुकदमों की श्रेणी के अनुसार बनाया गया है।

इसके मुताबिक मुख्य न्यायाधीश जनहित याचिका, चुनाव संबंधी याचिका, कोर्ट की अवमानना से जुड़ी याचिका, सामाजिक न्याय, आपराधिक मामले और संवैधानिक पदों पर नियुक्ति की याचिकाओं को सुनेंगे। अगर इन मामलों को किसी और बेंच के पास भेजा जाना है तो इस पर भी चीफ जस्टिस ही फैसला करेंगे।

नए रोस्टर के अनुसार, दूसरे नंबर के जज मदन बी. लोकुर को पीआईएल, वन संरक्षण, भूमि, जल, पेड़, पैरामिलिट्री फोर्स, सेना, खनन जैसे मामले सौंपे गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठता के आधार में तीसरे नंबर के जज जस्टिस कुरियन जोसेफ को अवमानना, धार्मिक, पर्सनल लॉ, बैंकिंग, सरकारी ठेके, आपराधिक, श्रम, टैक्स, किराया, भूमि अधिग्रहण, सिविल, न्यायिक अधिकार, भूमि अधिनियम से जुड़े मामले दिए गए हैं। वहीं जस्टिस अर्जन सीकरी को प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष कर, चुनाव और आपराधिक मामलों को सौंपा गया है।

बता दें कि चीफ जस्टिस गोगोई देश के 46वें चीफ जस्टिस हैं और उनका कार्यकाल 17 नंवबर 2019 तक होगा।

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