गांवों को नगर पालिका में शामिल किये जाने पर सरकार को छः सप्ताह में देना होगा जवाब

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नैनीताल। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने नगर पालिका कोद्वार के परिसीमन को लेकर दायर याचिका में सरकार से छः सप्ताह में जवाब माँगा है और कहा कि परिसीमन की प्रक्रिया रिट याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा। मामले की अगली सुनवाई 16 फरवरी को होगी।

मामले के अनुसार कोद्वार निवासी व संघर्ष समिति के संयोजक शक्तिशाली कपरवार ने नगर निगम के विस्तारीकरण के खिलाफ याचिका दायर की है जिसमे उन्होंने कोटवार के 35 गांवों को नगर निगम में शामिल किये जाने का विरोध किया है।

याचिकर्ता का यह भी कहना है कि 22 सितम्बर 2017 को सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर लोगों से इस सम्बन्ध में आपत्ति मांगी थी कि इन गाँवो को नगर निगम में शामिल किया जाये या नहीं। लोगों ने इस पर अपनी आपत्ति सरकार को दे दी परन्तु इन आपत्तियों का निस्तारण सरकार ने नहीं किया और 24 अक्टूबर 2017 को इन गांवों को नगर निगम में शामिल करने के लिए नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया।

इस नोटिफिकेशन को याचिकर्ता ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है जिस पर न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी  की एकलपीठ ने सुनवाई करते हुए सरकार से छः सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा। परिसीमन की प्रक्रिया रिट याचिका के निर्णय के अधीन रहेगी। मामले की अगली सुनवाई 16 फरवरी को होगी।

वही दूसरी ओर रसूलपुर व बाबुघर देहरादून को विकास नगर नगरपालिका में शामिल करने की 20 नवंबर 2017 को जारी अंतिम अधिसूचना को ग्राम प्रधान करमचंद्र व दीपिका ने चुनौती दी है।

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