मृतक के आश्रित को जोइनिंग न देने पर HC ने मिल पर लगाया जुर्माना

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नैनीताल: हाईकोर्ट ने गदरपुर निवासी सरला देवी को मृतक आश्रित के रूप में जोइनिंग देने के निर्देश देते हुए उत्तराखंड को-ऑपरेटिव शुगर मिल फेडरेशन पर 25 हजार का जुर्माना लगाते हुए विभाग की स्पेशल अपील को खारिज कर दिया है। वरिष्ठ न्यायमूर्ति राजीव शर्मा एवं न्यायमूर्ति आलोक सिंह की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।

मामले के अनुसार उत्तराखंड को-ऑपरेटिव शुगर मिल फेडरेशन लिमिटेड उधमसिंह नगर ने हाईकोर्ट में स्पेशल अपील दायर कर एकलपीठ के 18 सिंतबर 2017 के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमे कोर्ट ने आदेश पारित किया था कि तीन सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता को मृतक आश्रित के रूप में जोइनिंग दे। याचिका में कहा गया कि उसका पति विभाग में सीजनल वर्कर के रूप में कार्यरत था। उनकी मृतक 9 जून 2014 को हो गई थी, जिसके बाद विभाग ने 16 मई 2015 को अपॉइंटमेंट दे दिया, लेकिन उसको जोइनिंग नहीं दी गई। जिसके बाद याचिकाकर्ता ने कोर्ट में याचिका दायर की। एकलपीठ ने आदेश पारित कर 3 सप्ताह के भीतर जोइनिंग देने के निर्देश दिए थे। एकलपीठ के इस आदेश को शुगर मिल फेडरेशन ने स्पेशल अपील के माध्यम से चुनौती दी थी। जिसमे पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने शुगर मिल फेडरेशन की अपील को खारिज करते हुए 25 हजार का जुर्माना भी लगाया है।

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