हाईकोर्ट ने सरकार को दिए शिक्षक संघ प्रदेश अध्यक्ष के प्रत्यावेदन निस्तारित के आदेश

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नैनीताल: हाईकोर्ट ने माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष कमल किशोर डिमरी के प्रत्यावेदन को एक सप्ताह के भीतर निस्तारित करने के आदेश राज्य सरकार को दिए है। न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।

मामले के अनुसार, कमल किशोर डिमरी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर के सरकार के स्थानांतरण आदेश को चुनौती दी थी। याचिका में कहा कि उसका स्थानांतरण राजकीय इंटर कालेज पीपलकोटी से साँवरीसैन कर दिया था। याचिकाकर्ता  ने कहा कि वह माध्यमिक शिक्षक संघ का प्रदेश अध्यक्ष है। कर्मचारी नियमावली की धारा 22 चार के अनुसार संघ के पदाधिकारी रहते हुए उनका स्थानान्तरण नही किया जा सकता है। पक्षो की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की एकलपीठ ने कर्मचारी सेवा नियमावली के तहत याचिकाकर्ता के प्रत्यावेदन को एक सप्ताह के भीतर निस्तारित करने के निर्देश दिए।

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