नारी निकेतन यौन शोषण मामला: मुख्य आरोपी को 7 साल कैद समेत सभी को सुनाई गई सजा

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देहरादून: चर्चित नारी निकेतन यौन शोषण मामले में कोर्ट ने सोमवार को दोषियों को सजा सुनाई। कोर्ट ने मामले के मुख्य आरोपी गुरदास को 7 साल की सजा और 30 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।

इसके आलावा हासिम व ललित बिष्ट को 5-5 साल की कैद और 10-10 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। शमा निगार, चंद्रकला, किरण व अनिता मैंदोला को 4- 4 साल की कैद व 10-10 हजार जुर्माना, मीनाक्षी पोखरियाल और कृष्णकांत को 2- 2 साल की सजा व 5-5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। वहीं मीनाक्षी और कांछा को जमानत मिल गई है।

इससे पहले नारी निकेतन में मूक बधिर संवासिनी से दुष्कर्म, गर्भपात कराने और भ्रूण को ठिकाने लगाने के आरोप में अदालत ने 30 अगस्त को सभी नौ आरोपियों को दोषी करार दिया था। दोषियों में तत्कालीन अधीक्षिका समेत छह महिलाएं शामिल हैं।

गुरदास को किसी संस्था या संस्थान के संरक्षण में रह रही महिला या युवती से दुष्कर्म करने का आरोपी करार देते हुए आईपीसी 376 सी के तहत दोषी करार दिया गया। ललित बिष्ट व हाशिम को महिला से दुष्कर्म का प्रयास करने पर आईपीसी 376सी/511 के तहत दोषी, मीनाक्षी पोखरियाल और कृष्णकांत शाह को भ्रूण को ठिकाने लगाने पर साक्ष्य मिटाने पर आईपीसी 201 के तहत दोषी, समा निगार, किरण नौटियाल, अनिता मंदोला और चंद्रकला क्षेत्री को महिला की मर्जी के बगैर गर्भपात कराने पर आईपीसी 313 व 201 और आपराधिक षड्यंत्र रचने के लिए आईपीसी 120बी के तहत दोषी ठहराया गया।

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