पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को फांसी की सजा

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इस्लामाबाद: पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को मौत की सजा सुनाई गई है। पाकिस्तान की विशेष अदालत ने पूर्व सैन्य शासक को राजद्रोह के मामले में दोषी करार देते हुए मौत की सजा सुनाई। पूर्व राष्ट्रपति के खिलाफ मामले की सुनवाई पेशावर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वकार अहमद सेठ के नेतृत्व वाली विशेष अदालत की तीन सदस्यीय पीठ ने की है। मुशर्रफ पिछले 45 महीने से दुबई में रह रहे हैं।

अदालत ने अपने निर्णय में कहा कि, मामले में शिकायतों, रिकॉर्डों, तर्कों और तथ्यों का विश्लेषण किया गया, जिसमें कहा गया है कि उसने मुशर्रफ को पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 6 के अनुसार उच्च राजद्रोह का दोषी पाया गया है। यह फैसला बहुमत के आधार पर लिया गया है। इसमें तीन जजों ने मुशर्रफ के खिलाफ फैसला सुनाया है।

डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, मुशर्रफ संविधान को भंग करने और 2007 में आपात शासन लगाने के मामले में राजद्रोह के आरोपों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने साल 2007 में एक आदेश जारी किया था। तब सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति चुने जाने के लिए फिर से करवाए जा चुके चुनाव की वैधता पर फैसला आना था। मुशर्रफ ने इस फैसले के आने से पहले ही सेना प्रमुख के पद पर रहते हुए पाकिस्तान में राष्ट्रपति शासन लागू करने का फैसला ले लिया, तब वे सेना प्रमुख थे। पाकिस्तान की पूर्व मुस्लिम लीग नवाज सरकार ने यह मामला दर्ज कराया था और 2013 से यह लंबित चल रहा था। 76 साल के मुशर्रफ उपचार के लिए मार्च 2016 में दुबई गए थे और तब से सुरक्षा व स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर नहीं लौटे हैं।

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