सभी फसलों को बीमा के दायरे में लाये सरकार: हाईकोर्ट नैनीताल

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नैनीताल: हाईकोर्ट ने सरकार को फसली बीमा योजना का लाभ राज्य में उत्पन्न होने वाली सभी फसलों पर देने तथा सभी फसलों को बीमा योजना के दायरे में लाने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट के इस फैसले से राज्य के लाखों किसानों को फायदा होगा। इस फैसले के बाद पहाड़ के वह काश्तकार इस दायरे में आ जाएंगे, जिनकी फसलें बारिश व सूखे की वजह से खेतों में नष्‍ट हो जाती हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजीव शर्मा एवं न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।

मामले के अनुसार, जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष रहे राजेंद्र सिंह नेगी व अन्य ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि केंद्र सरकार द्वारा राष्‍ट्रीय फसल बीमा नीति के अंतर्गत फसल बीमा योजना संचालित की गई है। जिसे राज्य सरकारों के माध्यम से चलाया जाना है। याचिका में कहा कि उत्तराखंड सरकार द्वारा इस योजना को आधे अधूरे तरीके से चलाया गया है। सिर्फ टमाटर, अदरख, आलू की फसल में ही इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। याचिका में कहा कि किसान इस योजना के पात्र माने गए हैं, जिनके द्वारा बैंकों से ऋण लेकर फसल उगाई गई है और किसानों को इस योजना में शामिल होने का विकल्प दिया गया है। याचिका में राष्‍ट्रीय फसल बीमा योजना को अनिवार्य रूप से प्रदेश में लागू कर राज्य में पैदा होने वाली समस्त फसलों को इस योजना में शामिल करने की प्राथना की गई थी। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने फसल बीमा योजना का लाभ राज्य में उत्पन्न होने वाली सभी फसलों पर एक समान रूप से देने तथा सभी फसलों को बीमा योजना के दायरे में लाने के निर्देश दिए।

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