सचिव ने कहा 38 हजार रूपये लेकर कार्यालय में आना तभी होगा काम, रकम लेते रंगे हाथों धरा गया

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रूड़की: रूड़की निवासी एक व्यक्ति द्वारा एक शिकायती प्रार्थना पत्र पुलिस अधीक्षक, सतर्कता सैक्टर देहरादून को दर्ज कराया गया है। जिसमे बताया गया कि, वह मौहम्मदपुर, बुर्जुग किसान सेवा सह सहकारी समिति लि., लक्सर, जनपद हरिद्वार में टी.ओ. के पद पर कार्यरत है और उसका समिति पर अप्रैल 2012 से निलम्बन अवधि के वेतन एरियर देयकों का भुगतान लम्बित है, जिसके भुगतान हेतु जिला सहायक निबन्धक हरिद्वार द्वारा आदेशित किया गया है। शिकायतकर्ता अपने लम्बित देयकों के भुगतान हेतु समिति सचिव, किरणपाल सैनी से कई बार अनुरोध एवं पत्राचार करने पर सचिव द्वारा 7 जून को  रु.1,26,984.00 का एक चैक तथा 26 जून को  रू.1,26,984.00 का चैक शिकायतकर्ता को दिया और कहा कि दूसरे चेक का 30% यानि 38,000 रूपये कमीशन का भुगतान मुझे करना होगा। इसके बाद ही तुम्हारा अगला चेक दिया जायेगा।

शिकायतकर्ता 28 जून को सचिव किरनपाल सैनी के रूड़की स्थित आवास पर गया और अनुरोध किया कि कमीशन की धनराशि अधिक है, इसे कम कर लो, लेकिन सचिव किरनपाल सैनी ने धनराशि कम करने से मना कर दिया। इसके उपरान्त शिकायतकर्ता द्वारा 29 जून को चैक अपने बचत खाते में जमा कर दिये तथा तद्दिनकित को सचिव किरनपाल सैनी से विकासखण्ड लक्सर पर मिला, तो सचिव ने पुनः 30% यानि 38,000 रूपये की मांग की।

शिकायतकर्ता ने कहा कि, चैक अपने खाते में जमा कर दिये है और मुझे बाहर जाना है, इसलिये दो-तीन दिन का समय लग जायेगा। तब सचिव, ने कहा कि 5 जुलाई को अड़तीस हजार रूपये लेकर कार्यालय में आ जाना तभी तीसरा चैक बनेगा। शिकायतकर्ता रिश्वत नहीं देना चाहता था, मजबूरी में रिश्वत देने को तैयार हुआ और अपने प्रार्थना पत्र पर आवश्यक कानूनी कार्यवाही चाहता था।

पुलिस अधीक्षक, सतर्कता सैक्टर देहरादून द्वारा शिकायतकर्ता के शिकायती प्रार्थना पत्र की गोपनीय जांच से आरोप सही पाते हुये नियमानुसार ट्रैप संचालन हेतु ट्रैप टीम का गठन किया गया।

वहीं मामले में गुरुवार को आरोपी किरणपाल सैनी पुत्र बारू सैनी, निवासी श्यामनगर रूड़की, जिला हरिद्वार हाल तैनाती सचिव मौहम्मदपुर, बुजुर्ग किसान सेवा सह समिति लि., विकासखण्ड लक्सर, हरिद्वार’ को सतर्कता सैक्टर देहरादून की ट्रैप टीम द्वारा समिति कार्यालय से समय करीब 12:30 बजे सरकारी स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष शिकायतकर्ता से 38,000 रूपये लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। आरोपी के विरूद्व थाना सतर्कता सैक्टर देहरादून पर धारा-7/13(1)डी सपठित धारा-13(2)भ्र.नि.अधि. 1988 के अन्तर्गत अपराध पंजीकृत कराकर विवेचना की जा रही है।

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