सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या को भगोड़ा घोषित करने के खिलाफ याचिका पर ईडी को भेजा नोटिस

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नई दिल्ली: शराब कारोबारी विजय माल्या को सुप्रीम कोर्ट ने करारा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने माल्या के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्रवाई पर रोक लगाने से मना कर दिया। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि विजय माल्या पर आर्थिक अपराध में भोगड़ा घोषित करने की कार्रवाई जारी रहेगी।

बता दें कि ब्रिटेन में रह रहे विजय माल्या ने अपने वकील के जरिए भारत के सुप्रीम कोर्ट में ईडी की कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए याचिका दायर की थी। आज शुक्रवार को सुप्रीम कोर्टने माल्या की खारिज कर दी। ईडी ने विजयमाल्या को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर उसकी संपत्तियां जब्त करने की कार्यवाहीशुरू की थी। माल्या ने इसी प्रक्रिया पररोक लगाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगायी थी।

मालूम हो कि विभिन्न बैंकों के 9 हजारकरोड़ रुपये का कर्ज लेकर विजय माल्या देश छोड़ कर ब्रिटेन में जा बसे  हैं। भारत सरकार उसे लंदन से वापस लाने की कवायद में है। ब्रिटेन के सख्त प्रत्यर्पण कानूनों के तहत लंदन कोर्ट में भारत सरकार की याचिका पर सुनवाई जारी है। माल्या ने भारत में जेलों की बदइंतजामी का बहाना बनाकर प्रत्यर्पण से बचने की कोशिश की है।

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